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BHOPAL. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीडीए (bhopal development authority) के प्रोजेक्ट्स में अगर आपने प्लॉट खरीद कर खाली छोड़ा है तो सावधान हो जाए अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा करने पर आपको जुर्माना वसूला भर पड़ेगा। भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने सख्त नियम जारी करते हुए कहा है कि अगर आपने बीडीए कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है और उस पर निर्माण कार्य नहीं कराया है तो ऐसे प्लॉट मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा।
भोपाल विकास प्राधिकरण के नए नियम के अनुसार अब प्लॉट मालिक तीन साल से ज्यादा समय के लिए प्लॉट खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अगर एक साल में निर्माण कार्य शुरू नहीं करते हैं तो ऐसे प्लॉट मालिकों से जुर्माना लगाया जाएगा।
बीडीए की माने तो बीडीए के भोपाल में कई प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें लोग प्लॉट खरीद लेते हैं और खाली छोड़ देते हैं और उस पर जल्द घर आदि का निर्माण नहीं करते। इस कारण कॉलोनियों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। साथ ही बीडीए ने रक्षा विहार योजना, मिसरोद योजना, राजा भोज योजना और प्रोसिटी योजना के तहत आने वाले खाली प्लॉट के मालिकों को नोटिस भेजा है। इस प्लॉट मालिकों ने अभी तक अपनी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। अब इन सभी प्लॉट मालिकों को एक महीने में बीडीए से परमिशन लेने के बाद निर्माण कार्य शुरू करना होगा।
दरअसल, तीन साल के अंदर निर्माण कार्य वाले नियम इसलिए लागू किए गए क्योंकि प्लॉट खरीद लेते है जमीन में पैसा निवेश कर देते हैं इसके बाद प्लॉट खाली छोड़ देते हैं। इस स्थिति में कॉलोनी सालों का विकास नहीं हो पाता है। बता दें कि 20 साल काटी विद्या नगर कॉलोनी में अभी भी प्लॉट खाली ही पड़े हुए हैं। ऐसे में कॉलोनी विकसित नहीं हो पाई है।
बीडीए ने कहा है कि खाली प्लॉट वाले मालिकों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस के बाद भी अगर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता है, बीडीए ऐसे प्लॉट मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इन लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है।