राजधानी में खुले में मांस की बिक्री पर प्रसाशन सख्त, अब दर्ज होगी FIR

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर खुले में मांस बिक्री, लाउडस्पीकर और डीजे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर एडीएम सिद्धार्थ जैन ने निर्देश दिए हैं।

Advertisment
author-image
Raj Singh
New Update
meet bhopal
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर खुले में मांस बिक्री, लाउडस्पीकर और डीजे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीएम सिद्धार्थ जैन ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह बैन लगाया जाए। साथ ही, तय सीमा से अधिक तेज आवाज में लाउडस्पीकर और डीजे चलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं।  

पहली कैबिनेट में आए थे सख्त आदेश  

दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 14 दिसंबर 2023 को कैबिनेट की पहली बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने प्रदेशभर के सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की संख्या को अधिकतम दो तक सीमित करने और उनकी आवाज तय सीमा के भीतर रखने के आदेश दिए थे। इसके अलावा, खुले में मांस बिक्री पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई थी। इस आदेश के बाद निगम ने शहर भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। 400 से अधिक दुकानों पर छापेमारी की गई, जिनमें से 150 दुकानों को अपारदर्शी कांच लगाने के निर्देश दिए गए। रायसेन रोड, बैरागढ़, एयरपोर्ट रोड, भानपुर और होशंगाबाद रोड जैसे इलाकों में नियमों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाए गए थे।

जिन राज्यों में इस साल या अगले साल चुनाव, वहीं भड़की सांप्रदायिकता की आग, जानें

धार्मिक स्थलों और डीजे पर हुई कार्रवाई  

सीएम के निर्देशों के बाद शहर के 34 थाना क्षेत्रों में कुल 462 धार्मिक स्थलों की पहचान की गई। इनमें से 126 स्थलों से लाउडस्पीकर पूरी तरह हटा दिए गए। बाकी 356 धार्मिक स्थलों ने तय वॉल्यूम में आवाज रखने का आश्वासन दिया। अभियान के दौरान कुल 619 लाउडस्पीकर हटाए गए। डीजे संचालकों के लिए नए नियम लागू किए गए, जिनके तहत डीजे में अधिकतम दो साउंड बॉक्स की अनुमति दी गई और उनकी आवाज भी निर्धारित गाइडलाइन के भीतर रखने का आदेश दिया गया। शहर में 100 से अधिक डीजे संचालकों को इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।  

एक्शन में सीएम मोहन यादव, उज्जैन में खुले में मांस-मछली बेचने वाली दुकानों पर चला बुलडोजर

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की तैयारी  

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि खुले में मांस बिक्री और तेज आवाज के खिलाफ चल रही यह कार्रवाई अब केवल औपचारिकता नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य शांति व्यवस्था को बनाए रखना और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाना है।

FAQ

भोपाल में खुले में मांस बिक्री पर क्या कार्रवाई की जा रही है?
भोपाल में खुले में मांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, जिसमें एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है।
लाउडस्पीकर और डीजे के लिए क्या नए नियम लागू किए गए हैं?
धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की संख्या अधिकतम दो रखी जाएगी और उनकी आवाज को तय सीमा में रखा जाएगा।
इस कार्रवाई का उद्देश्य क्या है?
इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य भोपाल में शांति व्यवस्था बनाए रखना और खुले में मांस बिक्री और तेज आवाज जैसे अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाना है।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

MP News एमपी न्यूज सीएम मोहन यादव MP मोहन सरकार एमपी में खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध मध्य प्रदेश लाउडस्पीकर भोपाल प्रशासन