मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर खुले में मांस बिक्री, लाउडस्पीकर और डीजे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीएम सिद्धार्थ जैन ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह बैन लगाया जाए। साथ ही, तय सीमा से अधिक तेज आवाज में लाउडस्पीकर और डीजे चलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं।
पहली कैबिनेट में आए थे सख्त आदेश
दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 14 दिसंबर 2023 को कैबिनेट की पहली बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने प्रदेशभर के सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की संख्या को अधिकतम दो तक सीमित करने और उनकी आवाज तय सीमा के भीतर रखने के आदेश दिए थे। इसके अलावा, खुले में मांस बिक्री पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई थी। इस आदेश के बाद निगम ने शहर भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। 400 से अधिक दुकानों पर छापेमारी की गई, जिनमें से 150 दुकानों को अपारदर्शी कांच लगाने के निर्देश दिए गए। रायसेन रोड, बैरागढ़, एयरपोर्ट रोड, भानपुर और होशंगाबाद रोड जैसे इलाकों में नियमों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाए गए थे।
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धार्मिक स्थलों और डीजे पर हुई कार्रवाई
सीएम के निर्देशों के बाद शहर के 34 थाना क्षेत्रों में कुल 462 धार्मिक स्थलों की पहचान की गई। इनमें से 126 स्थलों से लाउडस्पीकर पूरी तरह हटा दिए गए। बाकी 356 धार्मिक स्थलों ने तय वॉल्यूम में आवाज रखने का आश्वासन दिया। अभियान के दौरान कुल 619 लाउडस्पीकर हटाए गए। डीजे संचालकों के लिए नए नियम लागू किए गए, जिनके तहत डीजे में अधिकतम दो साउंड बॉक्स की अनुमति दी गई और उनकी आवाज भी निर्धारित गाइडलाइन के भीतर रखने का आदेश दिया गया। शहर में 100 से अधिक डीजे संचालकों को इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की तैयारी
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि खुले में मांस बिक्री और तेज आवाज के खिलाफ चल रही यह कार्रवाई अब केवल औपचारिकता नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य शांति व्यवस्था को बनाए रखना और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाना है।
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