पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ की संपत्ति पर सरकार करेगी कब्जा
भोपाल में पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ की संपत्ति पर सरकार का कब्जा संभव। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत स्टे हटने के बाद कार्रवाई शुरू। कोर्ट ने पटौदी परिवार को 30 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष पक्ष रखने का आदेश दिया था।
भोपाल में नवाब मंसूर अली खां पटौदी और उनके परिवार की 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर सरकार का कब्जा होने की संभावना बढ़ गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (जबलपुर) ने शत्रु संपत्ति अधिनियम (Enemy Property Act) के तहत इस मामले में चल रहे स्टे को हटा दिया है। कोर्ट ने पटौदी परिवार को 30 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष पक्ष रखने का आदेश दिया था।
1968 में बनाए गए शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत, विभाजन के बाद पाकिस्तान या चीन जाने वाले भारतीय नागरिकों की संपत्तियों को भारत सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है।
भोपाल रियासत की स्थिति:
भोपाल की ऐतिहासिक संपत्तियों को नवाब हमीदुल्लाह खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान का वारिस माना गया। चूंकि वह पाकिस्तान चली गई थीं, इसलिए यह संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम के दायरे में आती है।
पटौदी परिवार की संपत्तियों की सूची में शामिल प्रमुख स्थान:
पटौदी पैलेस (Pataudi Palace): हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित।
भोपाल में संपत्तियां:
नूर-उस-सबाह (Noor-us-Sabah)
फ्लैग स्टाफ हाउस (Flag Staff House)
अहमदाबाद पैलेस (Ahmedabad Palace)
कोहेफिजा प्रॉपर्टी (Kohefiza Property)
अन्य संपत्तियां: फारस खाना, डेयरी फर्म क्वार्टर्स, और पुलिस गार्ड रूम।
सरकारी कार्रवाई की तैयारी
भोपाल के कलेक्टर ने बताया कि इन संपत्तियों की सर्वे प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यदि सरकारी जमीन पाई जाती है, तो इसे शत्रु संपत्ति घोषित कर कब्जे में लिया जाएगा।
बेची गई संपत्तियां: 80% संपत्तियां पहले ही बेची जा चुकी हैं, जिन पर मकान बने हैं। अवैध निर्माण: करीब 100 एकड़ की जमीन पर 1.5 लाख लोग रह रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ये सभी निर्माण अवैध हो चुके हैं।
आगे की कानूनी स्थिति
सुप्रीम कोर्ट के 2019 के आदेश के मुताबिक, शत्रु संपत्तियां उत्तराधिकारियों के बीच बांटी जाएंगी। आबिदा सुल्तान के हिस्से की संपत्ति शत्रु संपत्ति मानी जाएगी।