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BHOPAL.दतिया के प्रसिद्ध श्री पीतांबरा पीठ मंदिर में निर्माणाधीन पिलर गिर गए। इस घटना के बाद लोक न्यास अनुभाग ने ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। 19 नवंबर को हुए निरीक्षण में मुख्य द्वार के निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर संदेह जताया गया।
3 दिन में देना होगा जवाब
निरीक्षण टीम ने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट को तीन दिनों के अंदर जवाब और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर समय सीमा में जवाब नहीं मिला, तो कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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कैसे हुआ हादसा?
बुधवार शाम संध्या आरती के दौरान मंदिर परिसर में अचानक धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। श्रद्धालु घबरा गए और स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। पता चला कि मुख्य द्वार पर बन रहे राजस्थानी पत्थर के 8 पिलर एक साथ ढह गए।
गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। घटना के तुरंत बाद मंदिर प्रबंधन और जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
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दस्तावेजों की लंबी सूची मांगी
लोक न्यास अनुभाग ने ट्रस्ट से कई अहम दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ताकि निर्माण कार्य की पारदर्शिता और वैधता की जांच की जा सके। मांगे गए दस्तावेजों में शामिल हैं:
- निर्माण स्थल की निरीक्षण रिपोर्ट
- ट्रस्ट की संपत्ति और निधि का पूरा लेखा-जोखा
- स्वीकृत नक्शा और वर्क ऑर्डर
- सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट
- CSR/दान राशि का विवरण
- नगरपालिका या PWD की अनुमतियाँ
- ट्रस्ट की बैठकों का कार्यवाही रजिस्टर
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MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें
4 पॉइंट्स में समझें पूरी स्टोरी👉दतिया के श्री पीतांबरा पीठ मंदिर में निर्माणाधीन पिलर गिरने से अफरा-तफरी मच गई। यह घटना 19 नवंबर को संध्या आरती के दौरान हुई, जिसमें 8 पिलर एक साथ ढह गए। 👉इस घटना के बाद लोक न्यास अनुभाग ने मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। निरीक्षण के दौरान मुख्य द्वार के निर्माण की गुणवत्ता पर संदेह जताया गया था। 👉निरीक्षण टीम ने ट्रस्ट से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण और जरूरी दस्तावेज देने को कहा। यदि समय पर जवाब नहीं मिला, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 👉यदि ट्रस्ट द्वारा मांगे गए दस्तावेज जमा नहीं किए जाते, तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। |
जवाब नहीं तो कार्रवाई शुरू
अधिकारियों ने कहा है कि यदि ट्रस्ट मांगे गए दस्तावेज जमा नहीं करता, तो गंभीर लापरवाही माना जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई प्रस्तावित है। यह मामला मंदिर प्रबंधन की कार्यप्रणाली और निर्माण निगरानी पर बड़े सवाल खड़े करता है।
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