शिक्षक भर्ती के याचिकाकर्ता को मिला न्याय, 30 दिन में जॉयनिंग का आदेश

मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता कुंदन सिंह शक्तिवत को 30 दिन के अंदर मिडिल स्कूल शिक्षक के पद पर कार्यभार संभालने की अनुमति दी जाए।

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Neel Tiwari
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Teacher Recruitment High Court
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