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INDORE: कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) भोपाल द्वारा 7500 सिपाही पदों के लिए जारी भर्ती विज्ञापन में उम्र सीमा छूट सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसमें उम्रसीमा तय करने की कटआफ डेट तो मुद्दा था ही EWS उम्मीदवारों ने भी इंदौर हाईकोर्ट में छूट के लिए याचिका लगा दी थी। अब इसमें याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है।
हाईकोर्ट में यह थी याचिका
इंदौर हाईकोर्ट में 13 उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी। इनके अधिवक्ता का तर्क था कि ईएडब्ल्यूएस भी एक आरक्षित कैटेगरी है, लेकिन इस भर्ती विज्ञापन में आरक्षित कैटेगरी को तो उम्र सीमा में छूट देते हुए अधिकतम आयु 38 साल तय की है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए अनारक्षित कैटेगरी की तरह की 33 साल तक की सीमा रखी गई है। यह गलत है और ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षित कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाए।
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हाईकोर्ट ने यह दिया आदेश
हाईकोर्ट जस्टिस पीके द्विवेदी ने आदेश में कहा कि- अंतरिम राहत के रूप में, यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3/म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया के लिए अपने आवेदन पत्र भरने की अनुमति देगा, जो 15/9/2025 से शुरू हो गई है और 29/9/2025 को पूरी होने जा रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को इस अंतरिम आदेश से कोई लाभ नहीं मिलेगा तथा इस न्यायालय की अनुमति के बिना परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे।
एएसआई भर्ती में भी यह छूट मिल जाएगी
उल्लेखनीय है कि सिपाही के बाद ईएसबी ने एएसआई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया और इसमें भी इसी तरह की उम्र सीमा नियम रखे गए हैं। यानी इसी आधार पर अब इस भर्ती में भी ईडब्ल्यूएस याचिकाकर्ता उम्रसीमा में छूट संबंधी राहत ले सकते हैं। लेकिन यहां यह साफ कर दें कि सिपाही भर्ती में भी यह छूट स्वतः सभी को नहीं मिलेगी, यह राहत हाईकोर्ट ने केवल याचिकाकर्ताओं के लिए ही जारी की है। हालांकि इसी आधार पर याचिका लगाकर अन्य आवेदक भी राहत ले सकते हैं और एएसआई में भी इसी तरह याचिका के जरिए छूट ले सकेंगे।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उम्र छूट पर पहले भी हो चुके आदेश
हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच में रिट पिटीशन नंबर 4633/22 में भी इस मुद्दे को उठाया गया था और पीएससी की डेंटल सर्जन भर्ती में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उम्रसीमा छूट नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था और पांच साल की अन्य कैटेगरी वाले वर्ग की तरह छूट की मांग की थी जिसे याचिका में मंजूर किया गया था
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इधर उम्र सीमा में यह नियम पड़ रहा भारी
सिपाही भर्ती विज्ञापन के रूल बुक में पेज 11 पर पद के लिए आयुसीमा के क्राइटेरिया का नियम बताया गया है। इसमें शुरूआत में ही एक लाइन लिखी है कि- 29 सितंबर 2025 यानी भर्ती आवेदन करने की अंतिम तिथि के दिन तक आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 साल होना चाहिए। वहीं अनारक्षित कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और मप्र के बाहर के निवासियों के लिए अधिकतम उम्र 33 साल पूरी होना चाहिए। वहीं आरक्षित कैटेगरी के लिए यह सीमा 38 साल है।
ईएसबी की इसी साल जारी हुई अन्य भर्ती रूल बुक में उम्र सीमा तय करने के लिए कटआफ डेट 1 जनवरी 2025 रखी गई है। पीएससी हो या ईएसबी दोनों ही भर्ती विज्ञापन में जिस साल आवेदन होते हैं, उसकी एक जनवरी ही तारीख उम्र सीमा तय करने के लिए तय करते हैं। लेकिन यह संभवतः पहली बार है कि जब इसमें यह सीमा आवेदन भरने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 रखी गई है। इस तरह की तारीख पूर्व के किसी भी विज्ञापन में नहीं आई है। इस तारीख के चलते हजारों युवा इस आवेदन से बाहर हो रहे हैं।
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यही नियम ASI भर्ती में लगाया, कोई छूट भी नहीं
यही नियम ईएसबी द्वारा जारी पुलिस विभाग की सूबेदार, शीघ्रलेपक, व सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) के रिक्त पदों के लिए निकले भर्ती विज्ञापन में भी रखा गया है। इसमें आवेदन की तारीख 3 अक्टूबबर से 17अक्टूबर तक रखी गई है। इसमें भी रूल बुक के पेज 12 में आयुसीमा की गणना के लिए कटआफ तारीख 17 अक्टूबर 2025 रखी गई है। इस दिन तक अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस व मप्र के बाहर के उम्मीदवारों के लिए 33 साल से ज्यादा नहीं हो, बाकी आरक्षित कैटेगरी के लिए 38 साल अधिकतम उम्र है।
एएसआई और एसआई में तीन साल की छूट की मांग
युवाओं का कहना है कि इसमें हमारी क्या गलती है यह भर्ती तो 8 साल बाद आ रही है। इसी तरह अब एसआई की भी भर्ती आने वाली है, यह भी साल 2017 के बाद आठ साल बाद आ रही है। इसमें भी कोई उम्रसीमा छूट नहीं मिलेगी। हम तो तैयारी करते-करते ही बाहर हो जाएंगे। इसके पहले सरकार ने कोविड के दौरान तीन साल की उम्र सीमा में छूट दी थी, लेकिन अब जब भर्ती ही आठ साल बाद आ रही है चाहें एएसआई का आया विज्ञापन हो या फिर आने वाला एसआई भर्ती का विज्ञापन, तो लाखों युवा तो वैसे ही बाहर हो रहे हैं। जबकि इतने समय बाद यह भर्ती आने पर तो उम्र सीमा की छूट मिलना चाहिए।
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