मध्य प्रदेश वासियों को जल्द ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ( Pradhan Mantri Vishwakarma Scheme ) का लाभ मिलना शुरू होगा। चुनावी आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन का आवंटन करना शुरू कर सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है। CS (मुख्य सचिव) वीरा राणा समिति की अध्यक्ष होगी। इस कमेटी के गठन के बाद यह माना जा रहा है कि चुनावी आचार संहिता हटने के बाद जल्द ही इस योजना का लाभ लोगों को मिलने लगेगा। ऐसे में जान लीजिए कैसे उठाएं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ-
क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ?
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना ( प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ) केंद्र सरकार द्वारा कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सितंबर 2023 में शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत कारीगरों, शिल्पकारों व हाथों और उपकरणों से काम करने वाले व्यवसायिकों को अपना उद्योग लगाने के लिए लोन मिलेगा। सरकार से मिलने वाले इस लोन की राशि 3 लाख रुपए तक होगी। यह लोन 5 परसेंट के ब्याज पर मिलेगा। यह लोन दो चरणों में दिया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा।
इसके अलावा कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ₹500 प्रतिदिन स्टाइपेंड मिलेगा। योजना में व्यवसाय हेतु टूलकिट खरीदने के लिए ₹15,000 रुपए तक की धनराशि सरकार की तरफ से दिए जाने का प्रावधान है।
कौन है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी ?
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ( PM Vishwakarma Scheme ) के तहत कारीगरों, शिल्पकारों व हाथ और उपकरणों से काम करने वालों की एक सूची बनाई गई है। इस सूची में 18 व्यवसाय चिन्हित किए हैं। यह लोग योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस सूची में लोहार सुनार, मोची, नाई, धोबी, दर्जी, कुम्हार, मूर्तिकार, कारपेंटर, मालाकार, राज मिस्त्री, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, ताला बनाने वाले, मछली का जाला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना बनाने वाले शामिल हैं।
इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कुछ योग्यताएं भी हैं-
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आवेदक असंगठित क्षेत्र/अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 18 निश्चित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में कारीगर या शिल्पकार के तौर पर काम कर रहा हो।
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रजिस्ट्रेशन की तारीख तक आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
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आवेदक ने पिछले 5 साल के दौरान स्वरोजगार या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए केंद्रीय/राज्य-आधारित समान योजनाओं जैसे पीएम स्वनिधि, PMEGP, मुद्रा के तहत लोन न लिया हो। हालांकि, मुद्रा और स्वनिधि के आवेदक जिन्होंने अपना लोन पूरी तरह से चुका दिया है, वे पीएम विश्वकर्मा के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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किसी भी सरकारी सेवा (केंद्र/राज्य) में कार्यरत आवेदक और उसके परिवार के सदस्य (पति/पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे) इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं।
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इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन और लाभ परिवार के केवल एक सदस्य तक को ही मिलेगा।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कैसे करें अप्लाई ?
पीएम विश्वकर्मा योजना लोन के लिए योग्य आवेदक पीएम विश्वकर्मा पंजीकरण पोर्टल (www.pmvishwakarma.gov.in) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लाभार्थी नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSCs) से भी आवेदन कर सकते हैं। योजना में नामांकन कराने के लिए आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इस योजना के लिए नामांकन करने के दौरान लाभार्थियों को इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी-
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आधार कार्ड
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मोबाइल नंबर
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बैंक के अकाउंट का स्टेटमेंट
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राशन कार्ड
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