निजी स्कूलों पर कार्रवाई : मध्यप्रदेश के दमोह कलेक्टर सुधीर गोचर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा ने तीन स्कूलों पर कार्रवाई की है। दमोह शहर के इन तीन निजी स्कूलों पर एक लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही पांच स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 और नियम 2020 के प्रावधानों में ये कार्रवाई की है। जिला समिति ने विद्यालयों द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर फीस और अन्य विषय में जानकारी अपलोड नहीं करने पर 392 स्कूलों को सूचना पत्र जारी किए हैं।
इन तीन स्कूलों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई
दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा ने बताया कि वेबसाइट पर 513 निजी स्कूलों में से 296 ने 2023-24 की फीस और 219 स्कूलों ने 2024-25 की फीस माड्यूल की जानकारी नहीं दी है। इनमें प्रविष्टि होने के बाद पेरेंट्स ने पांच स्कूलों के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद तीन स्कूलों पर जिला शिक्षा अधिकारी नेमा ने जुर्माने की कार्रवाई की गई, साथ ही पांच स्कूलों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए हैं। प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर तीन स्कूलों पर एक लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें सेंटजान्स स्कूल पर 50 हजार, गुरुनानक स्कूल पर 50 हजार और सोफिया स्कूल पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
पुस्तक विक्रेताओं पर वाणिज्य कर विभाग ने लगाया जुर्माना
कार्रवाई के बाद जुर्माने की राशि वसूल करने एसडीएम दमोह को अध्यक्ष जिला समिति ने कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया है। दो पुस्तक विक्रताओं ने विद्यार्थियों, अभिभावकों को बेची गई पुस्तकों के बिल नहीं दिया था, इस पर वाणिज्य कर विभाग ने 82 हजार 710 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि उप सचिव मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा पोर्टल पर 2024-25 की फीस माड्यूल की प्रविष्टि की अंतिम तारिख 8 जून 2024 निर्धारित की है।
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