मध्यप्रदेश के 254 नर्सिंग कॉलेज की रिपोर्ट बंद लिफाफे में हाईकोर्ट में पेश, बाकी 50 कॉलेज की जांच के लिए CBI को 15 दिनों का वक्त
Rahul Garhwal | Jan 04, 2024, 24:00 IST
मध्यप्रदेश के 254 नर्सिंग कॉलेज की रिपोर्ट बंद लिफाफे में हाईकोर्ट में पेश, बाकी 50 कॉलेज की जांच के लिए CBI को 15 दिनों का वक्त
मध्यप्रदेश के 254 नर्सिंग कॉलेज की रिपोर्ट बंद लिफाफे में हाईकोर्ट में पेश की गई। 50 कॉलेज की जांच के लिए CBI को 15 दिनों का वक्त दिया है।
वेंकटेश कोरी, JABALPUR. मध्यप्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने 254 कॉलेज की जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में हाईकोर्ट में पेश की है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच की। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ 50 अन्य मामलों की भी एक साथ मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में सुनवाई हो रही है।
सीबीआई को मिली 15 दिनों की मोहलत
सीबीआई की ओर से अंतरिम रिपोर्ट पेश करते हुए कोर्ट को बताया गया कि 50 नर्सिंग कॉलेजों की जांच अभी होना बाकी है। जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, जिस पर सीबीआई ने जांच के लिए कोर्ट से 1 महीने की मोहलत मांगी। कोर्ट ने सीबीआई की मांग को खारिज करते हुए बचे हुए कॉलेजों की जांच के लिए 15 दिन का वक्त दिया।
नर्सिंग कॉलेज घोटाला
कोरोना के दौरान पूरे प्रदेश में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए नर्सिंग कॉलेजों का खुलासा हुआ था। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने जनहित याचिका के जरिए इस पूरे मामले को अदालत में चुनौती दी। याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने बताया कि प्रदेश में नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। न तो नर्सिंग कॉलेजों के पास निर्धारित मापदंडों के अनुरूप संसाधन उपलब्ध हैं और न ही तय नियमों के मुताबिक फैकल्टी की नियुक्ति की गई है। इसी तरह के कई मामले अलग-अलग याचिकाओं के जरिए दायर किए गए थे। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की ओर से अनियमितताओं को देखते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद से ही प्रदेश में नियम विरुद्ध और बिना संसाधनों के चल रहे नर्सिंग कॉलेजों की जांच CBI कर रही है।
सीबीआई को मिली 15 दिनों की मोहलत
सीबीआई की ओर से अंतरिम रिपोर्ट पेश करते हुए कोर्ट को बताया गया कि 50 नर्सिंग कॉलेजों की जांच अभी होना बाकी है। जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, जिस पर सीबीआई ने जांच के लिए कोर्ट से 1 महीने की मोहलत मांगी। कोर्ट ने सीबीआई की मांग को खारिज करते हुए बचे हुए कॉलेजों की जांच के लिए 15 दिन का वक्त दिया।
नर्सिंग कॉलेज घोटाला
कोरोना के दौरान पूरे प्रदेश में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए नर्सिंग कॉलेजों का खुलासा हुआ था। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने जनहित याचिका के जरिए इस पूरे मामले को अदालत में चुनौती दी। याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने बताया कि प्रदेश में नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। न तो नर्सिंग कॉलेजों के पास निर्धारित मापदंडों के अनुरूप संसाधन उपलब्ध हैं और न ही तय नियमों के मुताबिक फैकल्टी की नियुक्ति की गई है। इसी तरह के कई मामले अलग-अलग याचिकाओं के जरिए दायर किए गए थे। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की ओर से अनियमितताओं को देखते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद से ही प्रदेश में नियम विरुद्ध और बिना संसाधनों के चल रहे नर्सिंग कॉलेजों की जांच CBI कर रही है।
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