रेरा चेयरमैन ने CS को लिखा पत्र, सरकार पर लगाए ये आरोप
मध्यप्रदेश रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अपने खिलाफ जांच में वैधानिक प्रक्रियाओं के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न तो शिकायत की कॉपी दी गई और न ही कोई आरोप पत्र प्रदान किया गया।
मध्यप्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमैन एपी श्रीवास्तव ने अपने खिलाफ चल रही जांच को लेकर राज्य सरकार के मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें शिकायत की कॉपी या आरोप पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। श्रीवास्तव का कहना है कि यह रेरा अधिनियम का उल्लंघन है और वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
वैधानिक प्रक्रिया के उल्लंघन का दावा
श्रीवास्तव ने अपने पत्र में लिखा है कि किसी भी वैधानिक पद पर नियुक्ति और उसके हटाने की प्रक्रिया संबंधित कानून के प्रावधानों के तहत ही होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह कार्रवाई कानूनी रूप से टिक नहीं पाएगी। उन्होंने रेरा अधिनियम की धारा 36 और नियम 35 का हवाला देकर कहा कि इनका पालन न करना गैर-कानूनी है।
राज्य सरकार ने इस विवाद की जांच अब हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी को सौंप दी है। इससे यह मामला और अधिक गंभीर हो गया है। श्रीवास्तव ने अपने पत्र में यह भी कहा कि इस तरह की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और न्यायिक प्रक्रिया का ध्यान रखा जाना चाहिए।
रेरा अधिनियम के प्रावधानों की चर्चा
श्रीवास्तव ने दो पेज के पत्र में रेरा अधिनियम और उसके नियमों का उल्लेख करते हुए बताया कि किसी पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत और आरोप पत्र देने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से तय की गई है। उनका कहना है कि सरकार को इन प्रावधानों का पालन करना चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।
इस मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या रेरा अधिनियम का सही तरीके से पालन किया जा रहा है। श्रीवास्तव का यह पत्र न केवल वैधानिक प्रक्रियाओं की कमी की ओर इशारा करता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी की जा रही है।
FAQ
1. रेरा चेयरमैन ने मुख्य सचिव को पत्र क्यों लिखा?
चेयरमैन एपी श्रीवास्तव ने अपने खिलाफ जांच में वैधानिक प्रक्रियाओं के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
2. क्या शिकायत की कॉपी और आरोप पत्र चेयरमैन को दिया गया?
नहीं, श्रीवास्तव का कहना है कि उन्हें शिकायत की कॉपी और आरोप पत्र नहीं दिया गया।
3. जांच का जिम्मा किसे सौंपा गया है?
इस मामले की जांच हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी को सौंपी गई है।
4. श्रीवास्तव ने किस कानून का हवाला दिया?
उन्होंने रेरा अधिनियम की धारा 36 और नियम 35 का हवाला दिया है।
5. क्या यह मामला कोर्ट में जा सकता है?
श्रीवास्तव ने संकेत दिया है कि यदि प्रक्रिया वैधानिक न हो तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।