महिला ने फोन पर दिया तीन तलाक, पति ने काजी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- पैसे देकर कराई शादी
Deeksha Nandini Mehra | Aug 02, 2024, 14:24 IST
rewa tripple talaq case
मध्य प्रदेश में महिला ने अपने पति को फोन पर तीन तलाक दे दिया। तलाक के बाद शहर काजी ने महिला की दूसरी शादी भी करवा दी। महिला के पति ने अब इस मामले में एसपी से शिकायत की है।
Woman gave Triple Talaq over Phone : मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक कहकर तलाक दे देते हैं। यह ज्यादातर पुरुषों की तरफ की जाने वाली प्रक्रिया है लेकिन मध्यप्रदेश के रीवा में रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने अपने पति को फोन पर तलाक दे दिया है। इतना ही नहीं तलाक के बाद शहर के काजी ने महिला की दूसरी शादी भी करवा दी।
महिला की पहली शादी 3 अप्रैल 2011 को बिछिया के रहने वाले मोहम्मद अजीज से हुई। इस शादी से महिला के दो बच्चे हैं, एक की उम्र 11 साल और दूसरे की 9 साल है। इसी साल 27 मार्च को महिला ने फोन पर अपने पति को तलाक दे दिया। तलाक के बाद शहर काजी ने 9 जून 2024 को महिला की दूसरी शादी मैहर के मोहम्मद नफीस से करवा दी। इसके बाद महिला के पहले पति ने काजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की है।
अब महिला का पहला पति और पिता बीते चार महीनों से पुलिस और मुस्लिम धर्म गुरुओं के चक्कर काट रहे हैं। महिला के परिजनों का आरोप है कि शहर काजी ने जन्नत के सपने दिखाकर महिला को बरगलाया, फिर पैसे लेकर बगैर किसी की इजाजत के ही तीन तलाक कराकर उसका दूसरा निकाह करवा दिया।
शहर काजी मुफ्ती मुबारक हुसैन का कहना है कि लिखित तलाक जरूरी नहीं होता, मौखिक तलाक ही मान्य होता है। काजी का ये भी कहना है कि अगर उनके पास कोई आएगा तो उन्हें शरीयत के हिसाब से ही वे सलाह देंगे।
इलाहबाद से
इलाहाबाद के मुफ्ती ने एक फतवा जारी कर कहा कि जिस काजी ने महिला की दूसरी शादी करवाई है वो गलत है। शरीयत यानी इस्लामिक कायदे कानून में इसकी कोई जगह नहीं है। वहीं पुलिस और कानून के जानकारों का कहना है कि तीन तलाक कानून बनने के बाद अब मौखिक तलाक नहीं दिया जा सकता है।
इस्लाम में फतवा इस्लामी कानून के किसी मुद्दे पर एक योग्य कानूनी विद्वान (जिसे मुफ्ती के रूप में जाना जाता है) द्वारा दिया गया औपचारिक निर्णय या व्याख्या है। फतवे आमतौर पर व्यक्तियों या इस्लामी अदालतों के सवालों के जवाब में जारी किए जाते हैं।
महिला के पति अजीज ने बताया कि मेरी शादी 2011 में हुई थी। हम दोनों के दो बच्चे भी हैं। शादी के बाद कई सालों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। बीच में मेरी पत्नी काजी के बहकावे में आ गई। अचानक वो लापता हो गई। फिर एक दिन उसका फोन आया। उसने मुझसे फोन पर तीन बार तलाक कह दिया। इतना सुनकर मैं घबरा गया।
क्या है पूरा मामला
काजी पर लगे गंभीर आरोप
शहर काजी मुफ्ती मुबारक हुसैन का कहना है कि लिखित तलाक जरूरी नहीं होता, मौखिक तलाक ही मान्य होता है। काजी का ये भी कहना है कि अगर उनके पास कोई आएगा तो उन्हें शरीयत के हिसाब से ही वे सलाह देंगे।
इलाहबाद से फतवा जारी
क्या है फतवा
पत्नी ने फोन पर दिया तलाक
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