MLA बृज बिहारी पटेरिया के कड़े तेवर के बाद डॉ. सस्पेंड

मध्‍य प्रदेश के सागर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदले पैसे मांगने के आरोप में डॉ. दीपक दुबे को निलंबित कर दिया है। इस मामले में देवरी विधायक बृज बिहारी पटेरिया इस्तीफा दिया था।

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Ravi Singh
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Deepak Dubey
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सागर जिले के देवरी विधायक बृज बिहारी पटेरिया की नाराजगी केसली के डॉक्टर और थाना पुलिस को भारी पड़ गई है। सांप काटने के एक मामले में रिश्वत लेने के मामले में डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं किए जाने पर विधायक ने थाने में धरना दिया और बल्कि इस्तीफा भी दे दिया।

डॉ. दीपक को किया सस्पेंड

पुलिस ने जब रिपोर्ट लिख ली तो विधायक बृज बिहारी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इस घटना ने सागर से लेकर भोपाल तक राजनीतिक सुर्खियां बटोरीं। सीएम मोहन यादव ने नाराज विधायक से बात भी की थी। इस मामले में केसली थाना प्रभारी को लाइन अटैच करने के बाद डॉ. दीपक दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है।

कलेक्टर ने लिखा पत्र

संभागायुक्त डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एवज में पैसे मांगने के मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केसली के डॉ. दीपक दुबे को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर संदीप जीआर ने नोटशीट के माध्यम से प्रस्ताव भेजकर थाना केसली अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर दीपक दुबे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एवज में पैसे मांगने के मामले में पत्र लिखा था।

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जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह ठाकुर ने जानकारी दी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केसली जिला सागर में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपक ने सर्पदंश से मृत धनसिंह यादव के नाती रोहित यादव उम्र 70 वर्ष से पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में मृतक के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि 4 लाख रूपये में से 10 प्रतिशत राशि की मांग की।राशि न देने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर्पदंश से मृत्यु का उल्लेख न कर सामान्य रिपोर्ट थाने में भेजने को कहा गया।

कलेक्टर ने भेजा निलंबन का प्रस्तावम

मामले में कलेक्टर संदीप जी.आर. से प्राप्त प्रतिवेदन के पश्चात प्रथम दृष्टया डॉ. दीपक दुबे, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसली, जिला सागर, दोषी हैं। डॉ. दुबे द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है। डॉ. दीपक दुबे, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसली, जिला सागर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

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