एक ही गोत्र की शादी पर बवाल, समाज ने सुनाया आर्थिक दंड का फरमान, जानें मामला
Sandeep Kumar | Jul 20, 2026, 19:03 IST
एक ही गोत्र की शादी पर बवाल
बड़वानी में एक ही गोत्र में विवाह के बाद दो परिवार विवादों में घिर गए है। दोनों परिवारों पर समाज के लोगों ने 51-51 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- एक ही गोत्र में शादी के बाद विवाद खड़ा हो गया।
- दोनों परिवारों पर 51-51 हजार रुपए जुर्माने का आरोप।
- शादी में आने वालों पर 2100 रुपए दंड की चेतावनी।
- पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
- पुलिस को परिवार की सुरक्षा के निर्देश दिए गए।
विवाह का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
एक ही गोत्र में विवाह
राजपुर निवासी महेंद्र लोनारे ने मामले में आरोप लगाए हैं। उनके बेटे हर्ष लोनारे का निकिता से प्रेम संबंध था। परिवार के अनुसार दोनों युवक और युवती बालिग हैं। दोनों परिवार भी इस विवाह के लिए सहमत थे। मगर लड़का और लड़की एक ही गोत्र से थे। इसी वजह से सामाजिक स्तर पर विवाद शुरू हुआ। परिवार ने समाज के वरिष्ठ लोगों से भी चर्चा की थी।
परिवार के मुताबिक परंपरा के अनुसार एक रस्म कराई गई। युवती को उसके मामा से गोद लेने की प्रक्रिया हुई। इसके बाद मामा ने विवाह में कन्यादान किया था। परिवार का दावा है कि सभी सामाजिक प्रक्रियाएं पूरी हुई थीं। इसके बावजूद विवाह के बाद विरोध शुरू हो गया। इसी विवाद ने बाद में बड़ा रूप ले लिया।
विवाह स्थल बदलने पर विवाद
बाद में विवाह की तारीख और स्थान बदल दिया गया। कार्यक्रम राजपुर की जगह बड़वानी में आयोजित किया गया। परिवार का आरोप है कि यहीं से विरोध बढ़ा।
स्थान बदलने के बाद समाज की बैठकें होने लगीं। विवाह में शामिल लोगों को भी चेतावनी दी गई। परिवार के अनुसार कई रिश्तेदारों पर दबाव बनाया गया।
51 हजार जुर्माने का आरोप
पीड़ित पक्ष के अनुसार इसके बाद बहिष्कार का फैसला हुआ। पहले 11 वर्षों तक निष्कासन की बात कही गई। बाद में आजीवन बहिष्कार का कथित फैसला सुनाया गया। परिवार का कहना है कि इससे सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ। रिश्तेदारी और सामुदायिक कार्यक्रमों में परेशानी बढ़ने लगी। परिवार ने इसे सम्मान और अधिकारों का मुद्दा बताया।
सामाजिक बहिष्कार का दावा
इसके बाद मामला प्रशासन तक भी पहुंचाया गया। परिवार का कहना है कि वहां से समाधान नहीं मिला। आखिरकार जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका में परिवार ने सुरक्षा की मांग भी रखी। कथित जुर्माने और सामाजिक बहिष्कार का मुद्दा उठाया गया। परिवार ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है।
हाईकोर्ट पहुंचा मामला
अदालत ने संबंधित सामाजिक पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। उनसे मामले में अपना जवाब पेश करने को कहा गया है। यह अभी मामले का अंतिम फैसला नहीं है। हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं।
बालिग जोड़े ने उठाए सवाल
समाज ने आरोपों से इनकार किया
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