पूर्व विधायक संजय शुक्ला को 140 करोड़ के अवैध खनन में नहीं मिलेगी राहत, हाईकोर्ट ने दिया झटका

Sanjay Gupta | Oct 18, 2025, 12:38 IST
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पूर्व कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को अवैध खनन केस में हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। वहीं, मामले को लेकर अपर कलेक्टर कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।

INDORE. कांग्रेस से इंदौर विधानसभा एक से विधायक रहे और अब बीजेपी में गए संजय शुक्ला को 140 करोड़ के अवैध खनन वाले केस में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उनकी याचिका सिरे से खारिज कर दी है। अब मामला जैसे पहले चल रहा था, वैसे ही अपर कलेक्टर की कोर्ट में चलता रहेगा।



इन्होंने लगाई थी याचिका

जनवरी 2024 में 140 करोड़ 63 लाख रुपए के अवैध खनन को लेकर शुक्ला के साथ कई अन्य लोगों को नोटिस जारी किया गया था। इसमें शुक्ला के उनके भाई राजेंद्र शुक्ला, ईडन गार्डन गृह निर्माण सोसायटी के अध्यक्ष निलेश पंसारी व खनन करने वाले मेहरबान सिंह शामिल थे।



कुछ समय पूर्व मेहरबान सिंह की मौत हो गई। उनकी पत्नी कलाबाई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने मेहरबान सिंह के वारिसों से इसकी वसूली प्रक्रिया करने पर रोक की मांग की थी।



इस पर इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मांग को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि वसूली नोटिस पर पहले ही पक्षकारों ने जवाब दे दिए हैं। जब अन्य भी इसमें हैं तो एक को केस से अलग नहीं कर सकते। साथ ही अपर कलेक्टर, जिला प्रशासन को केस को यथावत चलाने की मंजूरी दी।



इस तरह अवैध खनन में लगी थी पेनल्टी

इंदौर जिला प्रशासन ने साल 2017 में बारोली में अवैध खनन का केस दर्ज किया था। जांच के बाद माना गया कि चार लाख दो हजार 633 घन मीटर मुरम और दो लाख घन मीटर गिट्टी अवैध खनन से निकाली गई।



इस पर सभी पक्षकारों को अवैध खनन का 140 करोड़ का नोटिस जारी हुआ था। साथ ही, इनपर अपर कलेक्टर कोर्ट में केस दर्ज किया गया था। इसमें अभी सुनवाई जारी है। लेकिन केस लगने के बाद से ही इसमें प्रभावशाली लोगों के शामिल होने का मामला सामने आया था। इसके चलते लगातार किसी न किसी बहाने से सुनवाई टलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।



इसी कड़ी में यह केस भी हाईकोर्ट में लगाया गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से इसमें सुनवाई होगी।



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