मनमानी करना पड़ा भारी, कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूल पर ठोका लाखों का जुर्माना

सतना में कलेक्टर ने पैरेंट्स को लूटने वाले स्कूल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। यहां कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर स्कूल संचालक पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई के बाद निजी स्कूलों में हड़कंप मच गया है। जानें पूरा मामला

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Vikram Jain
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सांकेतिक फोटो

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मध्य प्रदेश के सतना में प्राइवेट स्कूल को जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करना भारी पड़ गया। सतना में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने आदेश का उल्लंघन करने पर नन्ही दुनिया स्कूल के संचालक पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन को सात दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई स्कूल में शुल्क वृद्धि और अभिभावकों पर किताबों, ड्रेस और अन्य स्टेशनरी के लिए दबाव डालने के आरोपों के आधार पर की गई। अब कलेक्टर की इस कार्रवाई से दूसरे निजी स्कूलों में हड़कंप मच गया है।

जानें पूरा मामला

सतना में नन्ही दुनिया स्कूल के संचालक के खिलाफ कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। जब स्कूल की जांच की गई, तो पाया गया कि स्कूल ने बिना सक्षम समिति की मंजूरी के 20 प्रतिशत तक शुल्क वृद्धि की थी। कक्षा नर्सरी से कक्षा 4 तक शुल्क में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जबकि कक्षा 5 और कक्षा 7-8 में भी वृद्धि की गई थी। निरीक्षण के दौरान पाई गई विसंगतियों को लेकर जारी नोटिस का सही जवाब नहीं देने पर कलेक्टर ने स्कूल संचालक पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।

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फीस वृद्धि, किताबें और ड्रेस खरीदने का दबाव

स्कूल प्रबंधन पर आरोप है कि पैरेंट्स पर फीस वृद्धि, स्कूल ने अभिभावकों से निजी प्रकाशकों की किताबों और स्टेशनरी के लिए भी दबाव डाला गया। इसके अलावा, अभिभावकों को एक निश्चित जगह से ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जिसके बाद मामले में अभिभावकों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह ने स्कूल का निरीक्षण किया। मामले की जांच में यह पाया गया कि स्कूल द्वारा किए गए इन कार्यों का कलेक्टर के आदेश और संबंधित कानून का उल्लंघन किया गया था।

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स्कूल संचालक को नोटिस जारी

मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने तीन बिंदुओं में आरोपों की जांच की और स्कूल के निरीक्षण किया। इस दौरान स्टॉफ ने बताया कि अभिभावकों को स्कूल ड्रेस और किताबें माही साइबर और स्टेशनरी से लेने के लिए कहा जाता है। किताब ब्रिक्री का कार्य भी संस्था में काफी मात्रा में पाया गया, जिसकी प्रति जब्त की गई। जांच के बाद स्कूल संचालक के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था।

7 दिन में जमा करना होगा जुर्माना राशि

कलेक्टर ने निर्देश दिया कि स्कूल संचालक सात दिनों के भीतर जुर्माना राशि जमा करें और इसके बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से स्पष्ट है कि स्कूल बच्चों और अभिभावकों पर निश्चित दुकान से ड्रेस, पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदने के लिए के लिए दबाव बनाता है तो कृत्य कलेक्टर के निर्देश का उल्लंघन है। यह कलेक्टर का कदम अन्य स्कूलों के लिए एक चेतावनी साबित हो सकता है, ताकि वे अभिभावकों पर बिना कारण आर्थिक बोझ न डालें।

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