बिना तलाक दूसरी शादी संभव नहीं, सहकर्मी के खिलाफ दर्ज रेप की FIR रद्द
Sandeep Kumar | Jul 27, 2026, 22:51 IST
बिना तलाक दूसरी शादी संभव नहीं
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के एक मामले में सहकर्मी के खिलाफ दर्ज रेप की FIR निरस्त कर दी है। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय के सहमति वाले संबंध को बाद के आरोप से रेप नहीं माना जा सकता।
समझें क्या है पूरा मामला
- एमपी हाईकोर्ट ने रेप केस की FIR रद्द कर दी।
- मामला महिला और पुरुष सहकर्मी के रिश्ते से जुड़ा था।
- कोर्ट ने लंबे सहमति वाले रिश्ते को अहम माना।
- महिला पहले से शादीशुदा थी, इसलिए शादी वादा मुद्दा नहीं था।
- जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने फैसला सुनाया।
कर्मचारी के खिलाफ दर्ज रेप की FIR रद्द
कोर्ट ने कहा कि दो बालिग लोगों के बीच लंबे समय तक चला सहमति वाला संबंध, बाद में लगे आरोप से रेप नहीं बन जाता। खास बात यह रही कि महिला पहले से विवाहित थी, इसलिए शादी के वादे का सवाल ही नहीं उठता था।
भोपाल का पूरा मामला
महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपी शादी का भरोसा देकर पिछले चार साल से उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इसी आधार पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
आरोपी ने किया था हाईकोर्ट का रुख
दोनों पक्षों के बयान और दस्तावेजों की जांच
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड से यह साफ होता है कि महिला ने लंबे समय तक अपनी इच्छा से संबंध बनाए रखे। सुनवाई के दौरान कोई ऐसा ठोस तथ्य सामने नहीं आया जिससे साबित हो कि आरोपी ने महिला को धमकाया या ब्लैकमेल किया। कोर्ट को यह भी नहीं मिला कि जबरन संबंध बनाए गए हों या निजी तस्वीरों-वीडियो का दुरुपयोग किया गया हो।
शादी के वादे पर कोर्ट की टिप्पणी
इन निष्कर्षों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दुष्कर्म का अपराध प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होता। इसी वजह से कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट में लंबित कार्यवाही को निरस्त करने का आदेश दिया।
फैसले का असर
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