सिवनी हवाला कांड के आरोपियों की सुनवाई पर HC ने रोकी लाइव स्ट्रीमिंग, फूट-फूटकर रोए परमार

Neel Tiwari | Oct 15, 2025, 16:00 IST
Seoni hawala robbery case High Court halts live streaming
सिवनी हवाला लूट कांड के आरोपी परमार की आज जबलपुर हाईकोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग को रोक दिया गया। परमार ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। पुलिस ने मारपीट भी की।

सिवनी हवाला कांड में बुधवार, 15 अक्टूबर को मुख्य आरोपी सोहनलाल परमार को हाईकोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग को अचानक रोक दिया। परमार ने कोर्ट में अपना दुखड़ा रोते हुए सुनाया। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा और उसके साथ मारपीट भी की गई।



नहीं होती क्रिमिनल मामलों की स्ट्रीमिंग

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पुलिस कस्टडी में यातना के आरोप से हड़कंप

सोहनलाल परमार ने कोर्ट में रोते हुए बताया कि पुलिस कस्टडी में उन्हें शारीरिक प्रताड़ना दी गई। उन्होंने आईजी प्रमोद वर्मा पर भी मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद अब मामले में नया मोड़ आ गया है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।



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परमार की पत्नी ने लगाई थी HC में गुहार

सोहनलाल की पत्नी गंगाबाई परमार ने अपने पति की रिहाई के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके पति को अवैधानिक रूप से हिरासत में रखा था। साथ ही, उन्हें कई दिनों तक बिना किसी वैध कानूनी प्रक्रिया के परेशान किया।



गंगाबाई का दावा है कि सोहनलाल को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और 12 अक्टूबर को उन्हें छोड़ दिया गया था। फिर जालना पुलिस ने परमार को गिरफ्तार कर सिवनी पुलिस के हवाले कर दिया। गंगाबाई ने आरोप लगाया कि उनके पति को बिना ट्रांजिट रिमांड और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए अवैध रूप से हिरासत में रखा गया।



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केस डायरी पेश करने के दिए निर्देश

इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और पुलिस से केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि एक घंटे के भीतर केस डायरी नहीं दी गई, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस 12 से 14 अक्टूबर तक के सीसीटीवी सुरक्षित रखे।



अब तक एसडीओपी पूजा पांडे समेत 9 पुलिसकर्मी गिरफ्तार

सिवनी के हवाला मनी लूट मामले में 14 अक्टूबर को बड़ी कार्रवाई की गई थी। एसडीओपी पूजा पांडे और टीआई अर्पित भैरम सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब तक एसडीओपी समेत 9 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अब भी फरार हैं।



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क्या है सिवनी हवाला केस

यह मामला 8 और 9 अक्टूबर की रात का है। सिवनी की एसडीओपी पूजा पांडे को उनके एक मुखबिर से पक्की सूचना मिली थी।



सूचना ये थी कि एक क्रेटा कार (नंबर एमएच-13 ईके-3430) में हवाला के 3 करोड़ रुपए कटनी से महाराष्ट्र के जालना ले जाए जा रहे हैं। इसके बाद एसडीओपी पूजा पांडे ने अपने गनमैन और कुछ भरोसेमंद स्टाफ के साथ टीम बनाई और निकल पड़ीं।



उधर, पास के बंडोल थाने के टीआई अर्पित भैरम भी अपनी सरकारी गाड़ी से इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। रात करीब 1:30 बजे सिवनी के पास सीलादेही इलाके में पुलिस की दोनों टीमों ने मिलकर उस क्रेटा कार को घेरकर रोक लिया।



आरोप है कि अफसरों ने शख्स से करीब 3 करोड़ रुपए जब्त किए थे। वहीं, रिपोर्ट में जब्ती केवल एक करोड़ 45 लाख रुपए दिखाए। यही नहीं आरोपी को भी बिना कार्रवाई किए छोड़ दिया। इसकी जानकारी वरिष्ठ अफसरों को भी नहीं दी।



अगले दिन व्यापारी पैसे की जानकारी लेने थाना पहुंचा। उसके साथ पूरे दिन टालमटोल की गई। जब बात आला अधिकारियों तक पहुंची, तब 1.5 करोड़ रुपए वापिस कर दिए। मामले में DGP ने इन सबके पीछे जिम्मेदार अधिकारी पूजा पांडे (SDOP) को निलंबित कर दिया। साथ ही घटना में शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की।



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