घटिया चावल देने वाले सिवनी मिलर्स पर EOW ने दर्ज की एफआईआर

सिवनी जिले में घटिया चावल को सरकारी गोदामों में जमा कर उसे मानक चावल बताने के आरोप में 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसमें दो गुणवत्ता निरीक्षक भी आरोपी हैं। कार्रवाई EOW ने की है।

author-image
The Sootr
New Update
seoni-rice-scam-eow-action-fir

Photograph: (the sootr)

Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

सिवनी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी गोदामों में घटिया चावल जमा कर उसे मानक बताने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिनमें राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (MP Civil Supplies Corporation) के दो गुणवत्ता निरीक्षक भी शामिल हैं। इस फर्जीवाड़े का उद्देश्य चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीबों में वितरित करना था।

यह था मामला

साल 2018 में, सिवनी जिले के कुछ राइस मिलर्स ने आपसी षड़यंत्र के तहत घटिया गुणवत्ता वाला चावल सरकारी गोदामों में जमा करवा दिया था। इन मिलर्स ने चावल को मानक चावल बताकर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जबकि यह चावल खराब गुणवत्ता का था। इस घटिया चावल को बाद में PDS के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाया जाना था।

जांच में यह सामने आया

इस मामले की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, जबलपुर इकाई ने की। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने गुणवत्ता निरीक्षक जगदीश गिरी गोस्वामी और विनय पांडे के साथ मिलकर घटिया चावल को "मानक" बताकर रिपोर्ट दी। यह चावल शासकीय गोदामों में जमा कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। इस फर्जीवाड़े का खुलासा जबलपुर की क्षेत्रीय गुणवत्ता निरीक्षक दल की रिपोर्ट से हुआ।

ये भी पढ़ें...

सोनम ने कबूल किया अपना जुर्म, सभी 5 आरोपी कोर्ट में पेश, 8 दिन की रिमांड पर भेजा

पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैंस के राजदार बिल्डर राजेश शर्मा पर EOW ने की एफआईआर

इन धाराओं में दर्ज किया गया मामला

सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 272 (मिलावट), 120बी (षड़यंत्र) और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उनकी सूची इस प्रकार है:

आरोपियों के नामों की लिस्ट

  1. जगदीश गिरी गोस्वामी - गुणवत्ता निरीक्षक
  2. विनय पांडे - गुणवत्ता निरीक्षक
  3. प्रो. अकबर राइस मिल
  4. प्रो. आर्यन राइस मिल
  5. प्रो. लक्ष्मी राइस इंडस्ट्रीज, वारापत्थर
  6. प्रो. माँ दुर्गा शक्ति राइस मिल, गोकलपुर
  7. मेसर्स लक्ष्मी राइस इंडस्ट्रीज, चिड़िया पलारी
  8. प्रो. श्री राइस मिल, भौमा
  9. प्रो. शुभम राइस एंड परबॉयलिंग उद्योग, तिगरा
  10. प्रो. स्वास्तिक राइस मिल
  11. प्रो. त्रियंबक राइस मिल, कटिया
  12. प्रो. ब्योम राइस मिल
  13. प्रो. यश उद्योग

आरोपियों द्वारा की गई धोखाधड़ी

इन राइस मिलर्स और गुणवत्ता निरीक्षकों ने मिलकर घटिया चावल को मानक बताकर रिपोर्ट तैयार की थी। इस घटिया चावल को सरकारी गोदामों में जमा किया गया था और बाद में इसे गरीबों को PDS के तहत वितरित किया जाना था। यह पूरे मामले में एक बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है, जहां सरकारी धन और जनता के अधिकारों के साथ खेला गया।

ये भी पढ़ें... 

भोपाल EOW ने राजस्व निरीक्षक को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ किया गिरफ्तार

कॉलोनाईजर के खिलाफ EOW का एक्शन, आरोपियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

सरकार की प्रतिक्रिया

सिवनी में घटिया चावल के गोरखधंधे का खुलासा होने के बाद, राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री ने इस मामले की पूरी जांच कराने का आदेश दिया है। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃

🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧

मामला दर्ज राइस मिलर्स मध्य प्रदेश सिवनी FIR EOW चावल