कॉलोनाईजर के खिलाफ EOW का एक्शन, आरोपियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

उज्जैन में अवैध कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ EOW ने एक्शन लिया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW)उज्जैन द्वारा शहर कॉलोनाइजर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इन कॉलोनाइजर ने अवैध तरीके से कॉलोनी का निर्माण कर धोखाधड़ी की है।

author-image
Thesootr Network
New Update
Action on illegal colonies in Ujjain,
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

मध्यप्रदेश। उज्जैन में अवैध कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ EOW ने एक्शन लिया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW)उज्जैन द्वारा शहर के गौरी नंदन परिसर कॉलोनी एवं दशरथ नंदन कॉलोनी के कॉलोनाइजर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इन कॉलोनाइजर ने अवैध तरीके से कॉलोनी का निर्माण कर धोखाधड़ी की है। 
EOW ने अवैध कॉलोनी बनाने वाले ऋतुराज सिंह चौहान पिता मानसिंह चौहान, जसराज शर्मा पिता मदनलाल शर्मा, सोनू पिता श्रीलाल शर्मा और पुष्पराज सिंह पिता हुकुमसिंह चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जांच में पाई गई अनियमिततायें 

गौरी नन्दन कॉलोनी में टी एण्ड सीपी, नगर निगम, कॉलोनी सेल, रेरा से वैध अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई। ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की गई। मूलभूत सुविधाओं जैसे -पानी, बिजली, सड़क एवं सीवर लाईन विकसित नहीं की गई। इसी तरह दशरथ नन्दन कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस के नियमों का उल्लंघन किया गया। अब तक दोनो कॉलोनियों का कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

शासन को राजस्व का नुकशान

कॉलोनाईजर द्वारा उक्त कॉलोनी को विकसित के लिए अनुमतियां नही ली गई। अनुमतियां प्राप्त करने के लिये जो राजस्व शासन को भुगतान नही किया गया।  जिससे शासन को राजस्व की हानि की गई है। 

यह खबर भी पढें...

बेंगलुरु विक्ट्री परेड में भगदड़ : कर्नाटक सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई 10 जून को

इंदौर के परीक्षा केंद्रों के लिए NEET UG परीक्षा फिर होगी या नहीं, सोमवार को होगा फैसला

EWS के लिए नही बनाए मकान

कॉलोनाईजर को कुल बिल्ट-अप एरिया का 15 प्रतिशत के मान से भूखण्ड कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिये आरक्षित करना आवश्यक था। कॉलोनाईजर द्वारा ईडब्ल्यूएस के संबंध में निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया गया।

यह खबर भी पढें...

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लगाया “एक पेड़ मां के नाम”

बस्तर की बदलती तस्वीर पर निर्देशक सुदीप्तो सेन बनाएंगे नई फिल्म

कॉलोनाईजर पर कई धाराऔं मे एफआईआर दर्ज

आरोपीगणों द्वारा ग्राहकों के साथ झूठा वादा कर धोखाधड़ी करने, TNCP,RERA,नगर निगम की अनुमतियां प्राप्त ना कर शासन को राजस्व की हानि कारित करने तथा EWS के मापदण्डों का पालन ना करने एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त ना करने के कारण, धारा 420, 120बी, भादवि एवं 292 (ग) नगर पालिक अधिनियम 1956 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है।

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃

🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧

 

अवैध कॉलोनी एफआईआर धोखाधड़ी EOW मध्यप्रदेश