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MP News: मध्य प्रदेश के शहडोल (Shahdol) जिले से एक घिनौनी हरकत का मामला सामने आया है। यहां बुढ़वा गांव में एक दुकानदार ने अपनी दुकान के चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा रखा था और महिलाओं के कपड़े बदलते वक्त उनके वीडियो बनाता था। इस घिनौनी हरकत का भंडाफोड़ उसके नाबालिग बेटे की गलती से हुआ।
कैसे हुआ पर्दाफाश?
आरोपी दुकानदार नारायणदीन गुप्ता के 14 वर्षीय बेटे ने चेंजिंग रूम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल (viral) कर दिया। वीडियो तेजी से लोगों के बीच फैला और जैसे ही यह बात सार्वजनिक हुई, लोगों ने देवलोंद थाना जाकर इस शर्मनाक घटना की शिकायत की।
पुलिस ने बरामद किया कैमरा
शिकायत के बाद थाना प्रभारी सुभाष दुबे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान पर छापा मारा और चेंजिंग रूम से एक हिडन कैमरा बरामद किया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दुकानदार अपने कंप्यूटर में इन वीडियो को स्टोर करता था और अक्सर उन्हें देखता था। पुलिस ने आरोपी दुकानदार और उसके बेटे को हिरासत में लेकर आईटी एक्ट (IT Act) और गोपनीयता उल्लंघन की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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निजता पर गंभीर हमला
इस घटना ने एक बार फिर से चेंजिंग रूम की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई महिलाएं दुकान में बिना किसी संदेह के कपड़े ट्राय करती हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर चिंता पैदा होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दुकानों पर नियमित निगरानी और चेकिंग जरूरी है, और ऐसे मामलों में सख्त सजा सुनिश्चित होनी चाहिए।
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क्या कहती है कानून व्यवस्था?
भारत में आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजता से जुड़ी तस्वीर या वीडियो बनाना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना गंभीर अपराध है। ऐसा करने पर तीन साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
कड़ी सजा की मांग
घटना सामने आने के बाद गांव और आसपास के इलाके में नाराजगी और आक्रोश का माहौल है। कई लोगों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं महिलाएं अब चेंजिंग रूम में कैमरा चेक करने की जरूरत को लेकर जागरूक हो रही हैं। शहडोल में हिडन कैमरा कांड ने यह दिखा दिया है कि निजता का उल्लंघन किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर संभव हो सकता है यदि सतर्कता न बरती जाए। ऐसी घटनाएं समाज को चेतावनी देती हैं कि तकनीक का दुरुपयोग रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है।
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