बजट में प्रॉपर्टी बेचने वालों को झटका, लॉन्ग टर्म केपिटल गेन घटाया, लेकिन इसमें केंद्र ने कर दिया खेल

केंद्रीय बजट में प्रॉपर्टी बेचने वालों को एक बड़ा झटका चुपचाप लग गया है। कहने को सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 % से घटाकर 12.30 % किया है लेकिन इसमें एक प्रावधान ऐसा कर दिया है कि यह फायदे की जगह नुकसान का सौदा बन गया है।

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Sanjay gupta
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INDORE : केंद्रीय बजट में प्रॉपर्टी बेचने वालों को एक बड़ा झटका चुपचाप लग गया है। कहने को सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 % से घटाकर 12.30 % किया है लेकिन इसमें एक प्रावधान ऐसा कर दिया है कि यह फायदे की जगह नुकसान का सौदा बन गया है।

प्रॉपर्टी बेचने पर लग जाएगा ज्यादा टैक्स

सीए स्वप्निल जैन ने बताया कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी एक अप्रैल 2001 के पहले की है तो उसकी एक अप्रैल 2001 की की फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी और उस पर कोई कॉस्ट इनफ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो पूर्व में मिलता था। एक अप्रैल 2001 के बाद की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप जिस कीमत में सेल कर रहे हैं उसमें से उसकी परचेज प्राइस घटा दी जाएगी और जो भी गेन होगा उस पर आपको नए प्रावधान से टैक्स भरना पड़ेगा जो की पुराने टैक्स से कहीं अधिक होगा।

इस प्रावधान से ऐसे बढेगा टैक्स

सीए जैन ने बताया कि उदाहरण के लिए आपकी कोई प्रॉपर्टी एक अप्रैल 2001 के पहले की है और उसकी फेयर वैल्यू उस दिन 10 लख रुपए की हे तो पुराने नियम के हिसाब से उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 36.30 लाख होती है। अब अगर उसे आज 40 लाख में सेल किया है तो आपका कैपिटल गैन 3.70  लाख बनता है ( 40 लाख में से 36.30 लाख रुपए घटाने पर)।  जिस पर  पुराने नियम 20 फीसदी टैक्स के अनुसार करीब 80 हजार रूपए की टैक्स लायबिलिटी आती।

बेनिफिट नहीं दिया जाएगा

अब नए प्रावधान से  कैपिटल गैन के लिए कॉस्ट इनफ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा और 30 लाख रुपए का जो कैपिटल गैन बना है (दस लाख में खरीदी और 40 लाख में बेची यानि आपको 30 लाख का गैन हुआ) उस पर 12.30 फीसदी की नई दर से करीब 3.90 लाख रूपए का टैक्स आएगा।

इस प्रकार टैक्स रेट 20% से घटकर 12:30 परसेंट करने पर आप पर अतिरिक्त टैक्स का भार जो आ रहा है वह 3.10 लाख रुपए का आ रहा है। एक अप्रैल 2001 के बाद की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप जिस कीमत में सेल कर रहे हैं उसमें से उसकी परचेज प्राइस घटा दी जाएगी और जो भी गेन होगा उस पर आपको नए प्रावधान से टैक्स भरना पड़ेगा जो की पुराने टैक्स से कहीं अधिक होगा।

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बजट पर यह बोले इंदौर के जानकार

टीपीए सचिव सीए अभय शर्मा ने कहा कि बजट मे रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सभी मूलभूत सुविधाओं हेतु पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। जीवन रक्षक दवाइयों एवं मेडिकल इंप्लांट पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से स्वास्थ्य सुविधाएँ और सस्ती दरों पर प्राप्त हो सकेगी। कर विवाद कम करने के लिए ब्लॉक असेसमेंट सिस्टम पुनः लागू करना एवं रीअसेसमेंट प्रोसीजर को और सरल किया गया है जिससे कर विवादों में कमी आएगी।

टीपीए के पूर्व अध्यक्ष सीए एसएन गोयल ने कहा कि राजनैतिक सामंजस्य को स्थापित करते हुए, विकास के कई क्षेत्र को बढ़ावा देने की भावना से बजट में प्रावधान है  व्यक्तिगत आयकर में प्रावधान से कम छूट मिली है।  

सीए एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आनंद जैन ने कहा कि बजट पांच साल के वीजन को लेकर है। रएंजल टैक्स हटाने से स्टार्टप, इनोवेटिव आइडिया को फायदा मिलेगा, युवाओं को पूंजी जुटाने मे सहायक होगा।

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महासचिव बेसिक ड्रग डीलर एसोसिएशन जेपी मूलचंदानी ने कहा कि केंद्र सरकार के आम बजट मे गांव,

गरीब,किसान,व्यापारी व उद्योगपति के साथ-साथ सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है यह बजट आम जनता का होकर जनमानस की भावनाओं के अनुरूप उपयोगी बजट है। भारत में एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का सार्थक प्रयास है। मुझे लगता है कि  यह बजट विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योगपति, किसान, नौकरी पेशा सहित सभी वर्गों की जनभावना के अनुरूप है।

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