मान लीजिए आपने कोई सामान किसी मॉल या दुकान से खरीदा है। आपके इस सामान में कोई खराबी आ गई है या छोटा-बड़ा हो रहा है तो आपके पास ये अधिकार है आप उस सामान को उसी रुप में दुकान या मॉल में वापस कर सकते हैं। अगर दुकानदार सामान वापस लेने से इनकार करता है तो ग्राहक के पास ये अधिकार है कि वो उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटा सकता है।
दुकानदार सामान वापस लेने से नहीं कर सकता इनकार
गुजरात सरकार के सर्कुलर के मुताबिक, अगर कोई व्यापारी बचा हुआ माल वापस लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दोषी पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
ये है पूरा मामला
दरअसल एक महिला ने अहमदाबाद के शोरूम से अपने पति के लिए 16 हजार रुपए की घड़ी खरीदी थी। पति की कलाई के लिए पड़ी की बेल्ट छोटी निकली। महिला ने घड़ी वापस करनी के लिए वापस शोरूम गई पहुंची। दुकान मालिक ने घड़ी वापस लेने से इनकार कर दिया। महिला ने उपभोक्ता संरक्षण में शिकायत दर्ज कराई है। law experts के मुताबिक, अगर shopkeeper के दावे के बावजूद कोई चीज ग्राहक की जरूरतों से मेल नहीं खाती है तो ग्राहक के पास उसे जस के तस वापस करने का अधिकार है। अगर दुकानदार चीज वापस लेने से मना करता है तो ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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