कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी पर लगे टाइगर रिजर्व के नियम तोड़ने के आरोप, निजी जिप्सी लेकर...

सीधी के कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी पर आरोप है कि वे संजय टाइगर रिजर्व में बिना अनुमति निजी जिप्सी लेकर बाघों के पास जाते हैं। अब इस मामले में जांच शुरू हो गई है।

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Raj Singh
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मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी पर संजय टाइगर रिजर्व में नियमों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया गया है। आरोप है कि वह अपने निजी जिप्सी से टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें अनुमति नहीं है। यह मामला तब सामने आया जब शनिवार ( 22 मार्च ) को एक शिकायत के बाद अपर प्रधान वन संरक्षक (वन्य जीव) ने जांच रिपोर्ट की मांग की।

आरटीआई एक्टिविस्ट ने शिकायत की

आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने इस मामले की शिकायत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) और मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ से की है। उनका कहना है कि कलेक्टर सोमवंशी द्वारा वन्य जीव अधिनियम और NTCA के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर सोमवंशी हर सप्ताह अपने दोस्तों के साथ रिजर्व का दौरा करते हैं और पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

हर बुधवार को सफारी पर जाते हैं कलेक्टर

अजय दुबे के अनुसार, सीधी कलेक्टर सोमवंशी हर बुधवार को सफारी पर जाते हैं, क्योंकि इस दिन टाइगर रिजर्व नियमित पर्यटकों के लिए बंद रहता है। वे अपनी निजी जिप्सी में बाघों के पास तक पहुंच जाते हैं, जो कि वन्य जीव कानून का उल्लंघन है।

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नियमों का उल्लंघन

अजय दुबे का ये भी कहना है कि टाइगर रिजर्व में केवल रजिस्टर्ड वाहन ही जा सकते हैं। कलेक्टर की गाड़ी निजी वाहन है, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा, कलेक्टर खुद गाड़ी चला रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार, ड्राइवर स्थानीय होना चाहिए। कलेक्टर की गाड़ी मुख्य सड़क से नीचे बाघों के पास तक जाती है, जो कि वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत अपराध है।

आरोपों पर कलेक्टर ने क्या कहा ?

वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने कहा कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, मैं साइकिल चलाता हूं। गलत आरोप लगाए गए हैं। जिस भी व्यक्ति ने वीडियो बनाया वह मूल शिकायतकर्ता कौन है? यह साफ होना चाहिए जो वीडियो वायरल किया गया है क्या उसमें मेरी पहचान दिखती है कि वह मैं ही हूं? 

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शिकायत और जांच की प्रक्रिया

वहीं अब इस मामले की शिकायत के बाद अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) एल. कृष्णमूर्ति ने कहा कि उन्होंने संजय टाइगर रिजर्व के प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी है। यदि कलेक्टर गैर रजिस्टर्ड वाहन का उपयोग कर रहे हैं, तो यह वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी और उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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