राजा और सोनम रघुवंशी की शादी की बकाया राशि का विवाद, भाई को नोटिस

Sanjay Gupta | Aug 03, 2026, 22:41 IST
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राजा रघुवंशी की हत्या और सोनम रघुवंशी के जेल जाने के बाद उनकी शादी की बकाया राशि का अब विवाद उठा है। दोनों की शादी मई 2025 में हुई थी। अब ठेकेदार ने बाकी राशि नहीं मिलने पर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी को नोटिस दिया है।

Indore. राजा और सोनम रघुवंशी की शादी मई 2025 में बड़ी धूमधाम से हुई थी। तब किसी को नहीं पता था कि यही सोनम, राजा की हत्या की प्लानिंग करते हुए शादी कर रही है। बाद में उसने तथाकथित प्रेमी के साथ मिलकर प्लानिंग को अंजाम दिया और शिलांग के सोहरा में राजा की हत्या करवा दी। इसमें वह 9 जून 2025 को गिरफ्तार हुई। अब इस शादी के लेन-देन का विवाद उठा है।

शादी के खाने का बिल अभी तक नहीं दिया

इस शादी का 2 लाख 82 हजार 550 रुपए का बकाया कैटरिंग बिल का विवाद उठा है। कैटरिंग कारोबारी ने सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी और उनके परिवार को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिन के भीतर भुगतान की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि रकम नहीं चुकाने पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज कराया जाएगा।

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नोटिस में क्या लिखा है

हाईकोर्ट अधिवक्ता जयंत दुबे के माध्यम से यह नोटिस कैटरिंग व्यवसायी हितेश उर्फ जिमी रोहिरा ने भेजा है। इसमें दावा किया है कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के विवाह समारोह की पूरी कैटरिंग और भोजन व्यवस्था उन्होंने संभाली थी।

नोटिस के मुताबिक आयोजन का कुल बिल 11 लाख 42 हजार 550 रुपए था। इसमें से 8 लाख 60 हजार रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन 2 लाख 82 हजार 550 रुपए आज भी बकाया हैं।

कारोबारी का आरोप है कि कई बार फोन, मुलाकात और लिखित रूप से भुगतान की मांग की गई, लेकिन हर बार सिर्फ भरोसा मिला। अब आखिरकार कारोबारी ने गोविंद रघुवंशी और उनके परिवार को विधिक नोटिस भेजकर 15 दिन का अंतिम मौका दिया है।

भुगतान नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई

नोटिस में साफ कहा गया है कि यदि तय समय में पूरी राशि का भुगतान नहीं हुआ तो धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोपों में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी। साथ ही बकाया राशि की वसूली के लिए सिविल कोर्ट में भी दावा पेश किया जाएगा। नोटिस में लगाए गए आरोप कारोबारी के दावे हैं और गोविंद रघुवंशी या उनके परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सोनम फिर जेल गई

उल्लेखनीय है कि इसी मामले में सोनम को 27 अप्रैल को जमानत हो गई थी। फिर हाईकोर्ट ने भी शिलांग कोर्ट के जमानत के फैसले को बनाए रखा। लेकिन मेघालय पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को आदेश दिया कि सोनम तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करे। इसके बाद सोनम ने हाल ही में सरेंडर कर दिया जिसके बाद फिर जेल भेज दिया गया है।

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