मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में लिखा - मेरी प्रतिष्ठा की हानि हुई, बिना मेरा पक्ष सुने आदेश हुए

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश और एफआईआर रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने बताया है कि...

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Sanjay Gupta
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मंत्री विजय शाह हाईकोर्ट के आदेश और इस आदेश के चलते उन पर हुई एफआईआर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उनके द्वारा 56 पेज में आवेदन दिया गया है। इसमें इस आदेश को क्वाश करने के लिए आधार भी बताए गए हैं। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी, सभी की नजरें खासकर बीजेपी की सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं।

मंत्री ने आवेदन में लिखा इस केस से मेरी प्रतिष्ठा को हानि हुई

कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अनर्गल टिप्पणी करने वाले मंत्री शाह ने याचिका में कहा है कि इस केस से मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, मैं लंबे समय से विधायक हूं और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हूं। हाईकोर्ट की मंशा अच्छी थी लेकिन इस केस में प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया और मेरा पक्ष सुने बिना ही केस करने का आदेश किया गया।

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शाह ने यह भी पक्ष बताए आदेश रद्द करने के लिए

  • शाह की ओर से लिखित याचिका में यह भी तर्क है कि - बीएनएस की प्रक्रिया के तहत पहले मेरा पक्ष सुना जाना था, लेकिन पूरे मामले में मेरा पक्ष नहीं सुना गया और एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ।

  • इस आदेश से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ। इसमें किसी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उसकी बात सुनी जानी चाहिए थी।

  • आदेश में तत्काल एफआईआर के आदेश डीजीपी को दिए गए और पक्ष नहीं सुना गया।

  • याचिकाकर्ता के मन में सेना के लिए काफी सम्मान है और इस मामले में उन्होंने बिना शर्त सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी है।

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