सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह केस की सुनवाई आज, कर्नल सोफिया पर दिया था विवादित बयान
Reena Sharma Vijayvargiya | May 16, 2025, 08:44 IST
The sootr
मध्यप्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादास्पद बयान के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गुरुवार को शाह द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था।
MP News : मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकियों की बहन" कहने पर मचे सियासी बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जेंट हियरिंग की मांग को ठुकरा दिया था और 16 मई की तारीख निर्धारित की थी।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मंत्री को फटकार लगाते हुए कहा कि मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदारीपूर्वक बयान देना चाहिए। कोर्ट ने सलाह दी कि पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था।
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वकील विभा मखीजा ने कोर्ट को बताया कि बयान का संदर्भ गलत समझा गया और विजय शाह माफी भी मांग चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले हाईकोर्ट में अपील करें।
हाईकोर्ट ने
जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एफआईआर की भाषा पर नाराजगी जताते हुए उसे केवल 'औपचारिकता' करार दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की निगरानी वह खुद करेगा ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।
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इसे इस प्रकार दर्ज किया गया कि यदि आरोपी सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत इसे चुनौती दे तो मामला रद्द हो जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि 14 मई का आदेश एफआईआर का हिस्सा माना जाए।
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हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री का बयान दो प्रमुख धाराओं के अंतर्गत आता है:-
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कांग्रेस विधायक दल शुक्रवार को राज्यपाल से मिलेगा और मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग करेगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? हाईकोर्ट ने अपना काम कर दिया, अब मंत्री का इस्तीफा कब लिया जाएगा?"
विजय शाह
तारीख घटना
13 मई हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, जिसके बाद FIR दर्ज हुई
15 मई सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग से इनकार किया
16 मई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निर्धारित
विवादित बयान
सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को लगाई थी फटकार
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वकील विभा मखीजा ने कोर्ट को बताया कि बयान का संदर्भ गलत समझा गया और विजय शाह माफी भी मांग चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले हाईकोर्ट में अपील करें।
हाईकोर्ट ने FIR को बताया 'खानापूर्ति'
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हाईकोर्ट का आदेश
एफआईआर में कोई ठोस भौतिक साक्ष्य नहीं है।
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इन धाराओं में आता है मंत्री का बयान:-
- -भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 (आईपीएस 152) : देश की अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालना।
- -बीएनएस की धारा 192 (बीएनएस 192) : धार्मिक वैमनस्य फैलाना।
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कांग्रेस दल ने की ये मांग
विजय शाह केस में अब तक क्या हुआ?
13 मई हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, जिसके बाद FIR दर्ज हुई
15 मई सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग से इनकार किया
16 मई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निर्धारित
विवादित बयान
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