पूर्व आगर-मालवा विधायक विपिन वानखेड़े व अन्य पर शासकीय बाधा का केस खारिज
Sanjay Gupta | Jul 29, 2026, 19:56 IST
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आगर-मालवा के तत्कालीन विधायक व वर्तमान इंदौर जिलाध्यक्ष कांग्रेस विपिन वानखेड़े शासकीय काम में बाधा के केस से बरी हो गए हैं। यह केस नवंबर 2020 में उनके विधायक रहते हुए बड़ौद थाना में हुआ था। इसमें कुल 9 आरोपी थे।
Indore. इंदौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े (तत्कालीन आगर-मालवा विधायक) को एमपी-एमएलए कोर्ट ने शासकीय कार्य में बाधा की धारा सहित बलवा अन्य धाराओं के केस से मुक्त कर दिया है। यह केस नवंबर 2020 में बड़ौद थाना (आगर मालवा) में दर्ज हुआ था। इसमें आरोप लगे थे कि कांग्रेस नेता प्रेम सिंह तंवर की गिरफ्तारी रोकने के लिए इन्होंने शासकीय काम में बाधा डाली। न्यायाधीश देव कुमार की कोर्ट में फैसला हुआ।
आरोप लगे थे कि टीआई जतन सिंह मंडलोई व अन्य लोकसेवकों के साथ तत्कालीन विधायक विपिन वानखेड़े ने चिल्ला चोट की। साथ ही उन्हें धक्का दिया। इनके साथ 40-50 लोग आए और शासकीय काम में बाधा डाली। इसमें वानखेड़े के साथ ही शंकर सौंधिया, मांगीलाल आंजना, जीवन मालवीय, युसुफ हुसैन, महेंद्र सिंह सौंधिया, दिलीप सिंह व अन्य आरोपी बने। इन पर धारा 353, 147, 186 व 189 में केस हुआ।
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एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला देते हुए सभी आरोपों से आरोपियों को मुक्त कर दिया। फैसले में कहा गया कि इसमें थाने के सीसीटीवी नहीं पेश हुए और ना ही पुलिसकर्मियों के मोबाइल में रिकार्ड हुए वीडियो पेश किए गए। धक्कामुक्की और चिल्लाचोट की बात आई लेकिन यह नहीं आया कि आखिर किस शासकीय काम में इनके द्वारा बाधा डाली गई। ना ही बलवा जैसे बातों को साबित कर सके। कौन से लोग इसके लिए जमा हुए थे, यह भी चिन्हित नहीं हुए। इसके बाद सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया।
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कोर्ट ने यह पाया
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