प्रतिबंध के बावजूद बिक रहा चाइनीज मांझा, महिला की कटी गर्दन, एम्स रेफर

ओबेदुल्लागंज निवासी आरती यादव किसी काम से अपने घर से बाजार जा रही थी। उसी दौरान एक पतंग के चाइनीज मांझे में वह बुरी तरह से उलझ गई। मांझे में इतनी तेज धार थी कि गर्दन पर गहरा घाव हो गया।

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Jitendra Shrivastava
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Woman neck cut with Chinese manja deep wound
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पवन सिलावट, RAISEN. मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। बता दें पतंग उड़ाने में उपयोग आने वाले इस चायनीज मांझे में उलझकर महिला की गर्दन पर गहरा घाव हो गया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल के एम्स अस्पताल रेफर कर दिया।

ये है मामला

बता दें ओबेदुल्लागंज निवासी आरती यादव बाजार जा रही थी। उसी दौरान एक पतंग के चाइनीज मांझे में वह बुरी तरह से उलझ गई। मांझे में इतनी तेज धार थी कि गर्दन पर गहरा घाव हो गया। इसके बाद महिला की गर्दन कटने से खून बहने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए मांझे को किसी तरह उनकी गर्दन से निकाला और गंभीर हालत में उनको अस्पताल पहुंचाया। ओबेदुल्लागंज अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें भोपाल एम्स रेफर कर दिया गया।

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कई राज्यों में पहले से प्रतिबंधित

गौरतलब है कि चाइनीज मांझा कई राज्यों में पहले से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद इसकी अवैध रूप से बाजार में इसकी बिक्री और उपयोग भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस खतरनाक मांझे की वजह से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के अभाव में यह मांझा लोगों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। संक्रांति पर्व नजदीक है इसके चलते परंपरा के अनुसार यहा पतंग भी बहुत ज्यादा संख्या में उड़ाई जाती है। इसको देखते हुए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाए। साथ ही इसके उपयोग पर भी नजर रखी जाए। बता दें चाइनीज मांझा बेहद धारदार होता है, जोकि लोगों के लिए बड़ा खतरा है। चाइनीज मांझा न केवल इंसानों के लिए खतरनाक साबित होता है, बल्कि पक्षियों के लिए भी घातक साबित होता है।

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भोपाल में पहले से है बैंन

बता दें बीते साल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने भोपाल शहर में लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि अवैध रूप से चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 (2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद चाइनीज मांझे की धडल्ले से बिक्री और उपयोग किया जा रहा है और जो प्रतिबंध है वह बेअसर साबित हो रहा है।

 

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