BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार ने इस महीने 2 नई छुट्टियों की घोषणा की है। जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों को 365 दिन में से 182 दफ्तर नहीं जाना होगा। दरअसल, मध्यप्रदेश में चुनावी साल में समाजों को साधने के लिए महापुरुषों के जन्म दिवस को अवकाश घोषणा किया है। रविवार 4 जून को ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान परशुराम की जयंती पर अवकाश का ऐलान किया है। इसके अलावा 1 जून को भोपाल के गौरव दिवस के मौके पर सीएम चौहान ने भोपाल में अवकाश की घोषणा की थी।
औसतन 15 दिन में पूरी सैलरी
मध्य प्रदेश में इतनी सरकारी छुट्टियों हो गई हैं कि हर महीने सरकारी कर्मचारियों को औसतन 15 दिन दफ्तर आने पर उन्हें पूरी तनख्वाह मिल सकती है। दरअसल, साल में छह महीने (182 दिन) दफ्तर नहीं जाएं।
इन छुट्टियों का सीएम ने किया ऐलान
18 मार्च 2023 को सीएम ने टोडरमल जयंती पर मंदसौर में स्थानीय अवकाश की घोषणा की। वहीं, 28 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि महाराज खेत सिंह की जयंती पर खंगार समाज के कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक अवकाश रहेगा। 15 मार्च को विश्वकर्मा जयंती पर उन्होंने ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की थी। सितंबर 2022 से अब तक 9 महीने में कुल 5 छुटि्टयां घोषित हो चुकी हैं।
ऐसे समझे छुट्टी का गणित 105+26+51=182
मध्यप्रदेश में 2023 के सरकारी कैलेंडर के मुताबिक अधिकारी-कर्मचारियों को 131 छुटि्टयां मिल रही हैं। इसमें से 105 अवकाश तो शनिवार व रविवार के हैं, जबकि 26 अवकाश धार्मिक त्योहार व जयंती पर अलग से मिल रहे हैं। वहीं, प्रशासनिक कामकाज के हिसाब से देखें, तो इन छुटि्टयों के अलावा एक कर्मचारी को साल में 51 अवकाश अलग से मिलते हैं। इसमें 30 अर्जित अवकाश, 15 आकस्मिक अवकाश व 3 ऐच्छिक अवकाश और 3 स्थानीय अवकाश हैं।
जिला कोरोना मुक्त फिर भी 5 डे वर्किंग
कोरोना संक्रमण काल में मध्य प्रदेश सरकार ने सभी दफ्तरों में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कार्य दिवस घोषित कर रखा है। बाकी दो दिन छुट्टी है। जबकि, ताजा आंकड़ों के मुताबिक भोपाल कोरोना मुक्त हो गया है। इसके बावजूद अभी भी 5 डे वर्किंग प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में सरकारी दफ्तरों में स्टाफ की कमी होने की वजह से आमजनों को सरकारी कामकाज के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
महिला कर्मचारी को मिलेगी 7 दिन की एक्स्ट्रा CL
मध्य प्रदेश में अब सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (CL) दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाएं आज हर कार्यक्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन उन पर मातृत्व और घर संभालने की जिम्मेदारी भी है। इस कारण से ये तय किया है कि हम सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देंगे।
स्थानीय और ऐच्छिक अवकाश की लिस्ट अलग से जारी
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में 19 दिसंबर 2022 को प्रकाशित की गई। 5 फरवरी संत रविदास जयंती और 12 नवंबर दीपावली को रविवार है यानी यह दोनों सार्वजनिक अवकाश अलग से न होकर साप्ताहिक अवकाश में समायोजित हो जाएंगे। यानी इनकी अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके अलावा स्थानीय और ऐच्छिक अवकाश की लिस्ट अलग से जारी की गई है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक अवकाश के नियम
छुट्टी नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी इन 64 अवकाशों में से 3 दिन अपनी इच्छा अनुसार छुट्टी ले सकते हैं। इसके साथ ही ऐच्छिक अवकाश वाले जो भी त्योहार और जयंती रविवार के दिन होती हैं। उन्हें ऐच्छिक अवकाश की सूची में शामिल नहीं किया जाता।