आमीन हुसैन, RATLAM. मध्यप्रदेश में सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद लाउड स्पीकर को लेकर अभियान जारी है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम किया जा सके। ये पहल अच्छी है और अलग-अलग धर्मों के लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन ये नियम खुद सरकार के मंत्री कब मानेंगे। नेताओं की रैलियों में बड़े-बड़े लाउड स्पीकर और डीजे बजते हैं, उनसे होने वाले ध्वनि प्रदूषण को कौन रोकेगा ? रतलाम में मंत्री चेतन्य कश्यप की रैली एक उदाहरण है, लेकिन अक्सर हर राजनीतिक रैली में इतना ही ध्वनि प्रदूषण होता है।
मंत्री चेतन्य कश्यप की रैली में ध्वनि प्रदूषण
कैबिनेट मंत्री चेतन्य कश्यप का शहर में आगमन हुआ। उनकी स्वागत रैली में बहुत तेज आवाज में डीजे और लाउड स्पीकर बजाए गए। एक डीजे गाड़ी में कम से कम 3 हाई एम्प्लीफायर वाले स्पीकर थे। जिन अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण वाले आदेश का पालन करवाना था, वो मंत्री की सुरक्षा में तैनात थे। ऐसे में ये संदेश जाता है कि नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं और नेता उन्हें ताक पर रखते हैं।
क्या मंत्री कश्यप पर होगी कार्रवाई ?
जनता के हितों, विशेषकर बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नियम बनाए गए हैं, लेकिन मंत्री चेतन्य कश्यप ने नियमों का उल्लंघन किया। अब सवाल उठता है कि क्या मंत्री चेतन्य कश्यप के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी।
ऐसे शुरू हुआ प्रदूषण नियंत्रण मुद्दा
वैसे तो ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण का मुद्दा 80 के दशक में ही जोर पकड़ने लगा था, लेकिन 1998 में बलात्कार की शिकार एक नाबालिग लड़की की चीखें एक धार्मिक आयोजन के दौरान बहुत ही तेज बज रहे लाउडस्पीकर की आवाज में डूब गई थीं। नाबालिग लड़की ने इसके बाद आत्मदाह कर लिया था।
ध्वनि मानक क्या हैं ?
- औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 DB (A) और रात में 70 DB (A)
- वाणिज्यिक क्षेत्रों में दिन में 65 DB (A) और रात में 55 DB (A)
- आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 DB और रात में 45 DB
- शांत क्षेत्रों में दिन में 50 DB और रात में 40 DB (A)
( दिन - सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, रात - रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक )
सीएम मोहन का पहला आदेश- लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे
डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही पहला आदेश ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ही दिया था। उनका आदेश था कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं। इस आदेश को फौरन अमल में लाया गया और जरूरी कार्रवाई की गई।