BHOPAL. टू व्हीलर चलाते समय यदि आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं या फोर व्हीलर चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं लगा रहे तो फिर जुर्माना भरने के लिए तैयार रहिए। मप्र पुलिस 7 जुलाई से 7 सितंबर तक यानी दो महीने तक हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर विशेष अभियान शुरू करने जा रही है।
एडीजी ने जारी किया आदेश
एडीजी जी जर्नादन ने 6 जुलाई को इंदौर-भोपाल पुलिस कमिश्नर समेत सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी किए है कि 7 जुलाई से अगले दो महीने तक ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई करें तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। साथ ही इस आदेश में ये भी लिखा है कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट और सीट बेल्ट किस तरह से वाहन चालक को सुरक्षा दे सकते हैं इस संबंध में स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले, कस्बे और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया जाए।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद विशेष अभियान
पुलिस ये अभियान हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू करने जा रही है। एडीजी जी जनार्दन के इस पत्र में जबलपुर हाईकोर्ट में लंबित याचिका W/P 7436/21 ऐश्वर्या शांडिल्य विरूद्ध म.प्र. शासन का जिक्र किया गया है। आदेश में लिखा है कि हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान मप्र में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया है।
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पिछले साल भी चलाया गया था अभियान
हाईकोर्ट की इसी याचिका का हवाला देते हुए पिछले साल भी इसी तरह का आदेश जारी किया था। पिछले साल अक्टूबर के महीने में इस तरह का अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत जिले के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए थे कि जो सरकारी कर्मचारी बगैर हेलमेट पहने कार्यालय पहुंच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्कूल और कॉलेजों के प्रधान अध्यापक, प्रधानाचार्य को निर्देश दिए गए थे कि जो छात्र बगैर हेलमेट पहने स्कूल या कॉलेज आ रहे हैं उन्हें सख्त हिदायत दी जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारी को बताया जाए। पेट्रोल पंप संचालकों को भी हिदायत दी गई थी कि बगैर हेलमेट पहनने वाले वाहन चालक को पेट्रोल न दें। स्थानीय निकायों को भी कहा गया था कि वो ठेके पर जो पार्किंग देते हैं यदि वहां वाहन चालक बगैर हेलमेट के अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए पहुंच रहे हैं तो उन्हें पार्किंग की सुविधा न दी जाए।