संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर विधानसभा चार के कांग्रेस प्रत्याशी राजा मांधवानी के मामले में पेंच फंस रहा है। याचिकाकर्ता राम कुमार यादव ने हाईकोर्ट में उनकी नागरिता को लेकर सवाल उठाते हुए चुनाव लड़ने के अयोग्य होने की बात उठाई थी। इस पर रिटर्निंग अधिकारी के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने मामला निराकृत कर दिया है।
इस आधार पर हुआ निराकृत
रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि नामांकन फार्म किसी को भी दिए जा सकते हैं और कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इन फार्म की जांच स्क्रूटनी कमेटी द्वारा की जाती है जो 31 अक्टूर को बैठेगी और सभी फार्मों की जांच करेगी। इन फार्मों को लेकर भी आपत्ति आती है उसका कमेटी निरीक्षण करती है। कोई भी आपत्तियां वहां आ सकती है। रिटर्निंग अधिकारी के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत कर दिया। यानि की अब याचिकाकर्ता चाहे तो रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन फार्म को लेकर आपत्ति लगा सकता है।
इस आधार पर लगाई आपत्ति
राम कुमार यादव ने याचिका दायर की थी कि पन्नालाल उर्फ राजा मांधवानी भारत के नागरिक नहीं है, उन्होंने अभी तक पाकिस्तानी नागरिता का त्याग नहीं किया है। इस तरह वह चुनाव लड़ने के आयोग्य है। इस मामले में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय, मप्र गृह विभाग, रिटर्निंग अधिकारी, राजा मांधवानी को पार्टी बनाया था।
मांधवानी 1997 में आए थे भारत
जानकारी के अनुसार मांधवानी 1963 में पाकिस्तान में जन्मे थे, फिर वह 1997 में भारत आए थे और साल 2009 में भारत की नागरिकता ली थी। कांग्रेस के टिकट पर वह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनाव मैदान में उतरते ही पाकिस्तान नागरिकता का मामला चुनाव में तूल पकड़ रहा है।