नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने यूट्यूब चैनल के इंपैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। न्यूज वेबसाइट के बाद सरकार अब यूट्यूब चैनलों का इंपैनलमेंट करने जा रहीं हैं। जनसंपर्क विभाग ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2023 है। इंपैनलमेंट के लिए कुछ नियम कर शर्तें जारी कर दी गई हैं।
राज्य शासन ने यूट्यूब चैनल के इंपैनलमेंट के लिए मंगाए आवेदन
राज्य शासन द्वारा जारी किए गए राजपत्र के अनुसार यूटयूब चैनल्स के इंपैनलमेंट के लिए कुछ नियम और शर्ते तय की गई हैं। जिसके बाद ही चैनल्स के संचालकों को इसका लाभ मिल पाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापन को प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल्स को शर्तों का पालन करना पड़ेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। यूट्यूब चैनल्स के इंपैनलमेंट के लिए एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता जनसंपर्क संचालनालय स्तर पर आयुक्त, संचालक द्वारा अपर संचालक द्वारा की जाएगी। इसी समिति द्वारा इंपैनलमेंट की कार्रवाई होगी। इंपैनलमेंट की अवधि एक साल की होगी। जिसकी समीक्षा का अधिकार इस समिति के पास होगा।
ये हैं नियम और शर्तें
राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार–
1. यूट्यूब चैनल्स का इंपैनलमेंट तीन श्रेणियों में किया जाएगा। इसमें A, B और C श्रेणियां होंगी। A श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य और यहां से बाहर से संचालित यूट्यूब चैनल का छत्तीसगढ़ में फेमस होना अनिवार्य है। साथ ही 30 लाख सब्सक्राइबर होना आवश्यक है। B श्रेणी में यूट्यूब चैनल में 50 हजार सबस्क्राइबर होने चाहिए। इसमें मनोरंजन, ट्रैवल, फूड, शिक्षा, संस्कृति और लोककला से संबंधित कंटेंट होना जरूरी है। C श्रेणी के लिए 10 हजार सब्सक्राइबर होने चाहिए। इस चैनल में छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर से संबंधित कंटेंट होने चाहिए। इन शर्तों के आधार पर ही यूट्यूब चैनल का इंपैनलमेंट हो सकेगा।
2. यूट्यूब चैनलों के इम्पैनलमेंट हेतु संचालनालय स्तर पर आयुक्त संचालक द्वारा अपर संचालक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी. इस समिति की अनुशंसा पर आयुक्त संचालक द्वारा इम्पैनलमेंट की कार्यवाही की जाएगी. इम्पैनलमेंट की अवधि एक वर्ष की होगी, जिसका नियमित अंतराल पर पुनः समीक्षा करने का अधिकार समिति को होगा. समीक्षा में उचित न पाए जाने पर संबंधित यूट्यूब चैनल का इम्पैनलमेंट समाप्त करने का अधिकार भी समिति को होगा
3. यूट्यूब चैनल को नियमित रूप से अपडेट करना होगा. "ए" श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले छ: माह तक यूट्यूब चैनल में प्रतिमाह न्यूनतम 150 वीडियो पोस्ट किया जाना अनिवार्य है. "बी" श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले छ माह तक यूट्यूब चैनल में प्रतिमाह छत्तीसगढ़ की न्यूज से संबंधित न्यूनतम 10 से 15 वीडियो पोस्ट किया जाना अनिवार्य है. "सी" श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले छः माह तक यूट्यूब चैनल में प्रतिमाह न्यूनतम 30 वीडियो पोस्ट किया जाना अनिवार्य है. इम्पैनलमेंट के पश्चात् भी निरंतर वीडियो पोस्ट किये जाने पर ही विज्ञापन की पात्रता होगी.
4. राज्य की कला, संस्कृति एवं विकास संबंधी कंटेंट को प्राथमिकता से पोस्ट करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के यूट्यूब चैनल को विज्ञापन की दृष्टि से प्राथमिकता दी जाएगी।
5. यूट्यूब चैनल कम-से-कम एक वर्ष से संचालित हो।
6. इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन के समय पिछले छ: महीने का यूट्यूब एनालिटिक्स रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
7. इम्पैनलमेंट ऑनलाईन किया जाएगा. इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन के लिये छत्तीसगढ़ या रायपुर में कार्यालय होना चाहिये।
8. इम्पैनलमेंट के लिये आवेदन करने वाले यूट्यूब चैनल को 50 रुपये के स्टाम्प में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की गई। जानकारी सही है. यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है, तो इम्पैनलमेंट समाप्त किया जाएगा।
9. यूट्यूब चैनल के स्वामी द्वारा विज्ञापन के देवक के साथ इस आशय का 50 रुपये के स्टाम्प में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उनके यूट्यूब चैनल में विज्ञापन प्रदर्शित या प्रसारित किया गया है।
10. यूट्यूब चैनल में एल बैंड, स्पॉट एवं अन्य विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
11. सभी नियम की पूर्ति करने वाली यूट्यूब चैनल को अवसर/उपयोगिता/आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत रुपये 50 हजार तक का विज्ञापन स्वीकृति का अधिकार सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त/ संचालक जनसम्पर्क) को होगा।
12. इम्पैनलमेंट का अर्थ विज्ञापन जारी किए जाने की प्रतिबद्धता नहीं है. राज्य शासन/ आयुक्त/ संचालक, जनसम्पर्क को यूट्यूब चैनल के स्तर, सामग्री, औचित्य व लक्ष्य समूह की आवश्यकता को देखते हुए विज्ञापन संबंधी पात्रता की स्वीकृति एवं अस्वीकृति के संबंध में पूर्ण अधिकार होगा. यूट्यूब चैनल पर किसी भी तरह की अमर्यादित, अवांछित सामग्री का प्रकाशन प्रसारण/लिंक प्रदर्शित होने पर प्रदर्शन विज्ञापन देय नहीं होगा अथवा निरस्त किया जाएगा।
13. जनसम्पर्क संचालनालय उपलब्ध तकनीकी साधनों, एनालिसिस टूल तथा अन्य किसी माध्यम से सब्सक्राईबर संबंधी रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगी. इसके लिये आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी मानव संसाधन की सहायता ली जाएगी. संचालनालय स्तर पर एक आवेदन पर एक बार में अधिकतम पचास हजार रुपये तक के प्रदर्शन विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे.