आसाराम की जमानत पर विवाद : सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता की याचिका, जमानत रद्द करने की मांग

Amit Baijnath Garg | Dec 01, 2025, 13:15 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में आसाराम की 6 महीने की जमानत पर विवाद। रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने की याचिका दायर की। 6 महीने की अंतरिम जमानत के खिलाफ पीड़िता का रुख। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है।

Jaipur. राजस्थान में नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले में दोषी आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा दी गई 6 महीने की अंतरिम जमानत के खिलाफ पीड़िता ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।



पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आसाराम की जमानत रद्द करने की मांग की है। यह मामला तब चर्चा में आया, जब गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने का फैसला लिया, जिसके बाद पीड़िता ने इसे चुनौती दी।



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गुजरात हाई कोर्ट ने दी जमानत

गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम को जमानत देते हुए कहा था कि जोधपुर हाई कोर्ट ने उसकी चिकित्सीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत दी थी और यह प्रक्रिया वैध है। आसाराम का दावा था कि वह हृदय रोग से पीड़ित है और उसकी उम्र 86 वर्ष है, इस कारण उन्हें इलाज का अधिकार है। गुजरात हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा था कि अगर वे इस जमानत को चुनौती देना चाहते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं।



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पीड़िता ने जमानत पर उठाए सवाल

पीड़िता के वकील ने गुजरात हाई कोर्ट में तर्क दिया कि आसाराम ने कभी भी अस्पताल में लंबी अवधि का इलाज नहीं कराया है और वह लगातार विभिन्न स्थानों जैसे जोधपुर, अहमदाबाद और इंदौर में घूमते रहे हैं। आसाराम का इलाज आयुर्वेदिक पद्धतियों से हो रहा है। उन्होंने कभी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं कराया। इसलिए उन्हें जमानत देना उचित नहीं था।



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सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई

अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां पीड़िता ने आसाराम की जमानत को रद्द करने की मांग की है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय की है और उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला जल्द ही सुनाएगा।



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जमानत मामले में अहम बिंदु

आसाराम की उम्र : 86 वर्ष


बीमारी का दावा : हृदय रोग


जमानत की अवधि : 6 महीने


जमानत की स्थिति : अंतरिम जमानत


सुप्रीम कोर्ट में याचिका : जमानत रद्द करने की मांग



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