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गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत को 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है। आसाराम, जो 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए थे, वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उन्हें हाल ही में चिकित्सा कारणों पर जमानत मिली थी।
हाईकोर्ट के जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस पी. एम. रावल की खंडपीठ ने यह फैसला स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए लिया। इससे पहले, कोर्ट ने कहा था कि यह उनकी आखिरी जमानत होगी और बाद में उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाते समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई थीं। इनमें यह शर्त थी कि आसाराम अपने अनुयायियों और समर्थकों से नहीं मिलेंगे, और जमानत की अवधि में वह कोई प्रवचन नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि आसाराम का स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो वह हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।
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5 पॉइंट्स में समझें पूरी स्टोरी👉गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत को 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है। |
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आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति
आसाराम की उम्र 84 वर्ष है और वह पिछले 13 सालों से त्रिनाड़ी शूल (गंभीर पीठ और कमर की बीमारी) से जूझ रहे हैं। उनका इलाज महिला वैद्य नीता द्वारा किया जा रहा है, और वह पिछले 2-3 वर्षों से उनका इलाज ले रहे हैं। इससे पहले, आसाराम को पेरोल पर महाराष्ट्र के रायगढ़ भेजा गया था, जहां वह इलाज करा रहे थे। जमानत मिलने से पहले वह जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद थे।
गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी
गुजरात हाईकोर्ट ने पहले भी आसाराम की जमानत को एक महीने के लिए बढ़ाया था। अब, स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए उनकी अंतरिम जमानत को 21 अगस्त तक बढ़ाया गया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह उनकी आखिरी जमानत होगी और इसके बाद उन्हें जेल लौटना पड़ेगा।
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देश दुनिया न्यूज | hindi news आसाराम रेप केस में दोषी