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Photograph: (the sootr)
राजस्थान अब ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में इस बारे में निर्णय लिया गया। यह बैठक 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद हो सकी। इसी 17 जुलाई को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भी दौरा प्रस्तावित है। कैबिनेट बैठक में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी (हील इन राजस्थान नीति-2025) के मसौदे को हरी झंडी दी गई।
बैठक में तय किया गया कि पॉलिसी के तहत राजस्थान में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। यह पॉलिसी राजस्थान को सुलभ, किफायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (एमवीटी) डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने में मददगार होगी।
रोजगार अवसर बढ़ने का दावा
यह पॉलिसी राजस्थान के स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत करके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी। इस नीति के तहत निवेशकों को राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (रिप्स), राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और वायबिलिटी गैप फंडिंग का भी उपयोग किया जाएगा।
इंटरनेशनल मानकों पर होंगे अस्पताल
बैठक में दावा किया गया कि राजस्थान में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो सकेंगे। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, और सिद्ध को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत एक समर्पित एमवीटी सेल की स्थापना की जाएगी। साथ ही एमवीटी सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाताओं को प्रमाणित किया जायेगा। पॉलिसी के तहत एमवीटी पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया जाएगा। इसमें टेलीमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और एप-आधारित डायग्नोस्टिक्स में प्रगति को बढ़ावा दिया जाएगा।
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टाउनशिप पॉलिसी-2024 का अनुमोदन
बैठक में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन टाउनशिप पॉलिसी-2024 लाई जाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इसमें शहरी योजनाओं के विकास में आने वाली समस्याओं का त्वरित निदान हो सकेगा।
टाउनशिप में आठ फीसदी सुविधा क्षेत्र
इस नीति में सभी क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में एकरूपता को ध्यान में रखते हुए 7 प्रतिशत पार्क व खेल मैदान और 8 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। योजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद ही विकास कार्यों का रख-रखाव 5 वर्ष की अवधि अथवा योजना के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तान्तरण किए जाने तक योजना के 2.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे जाने का प्रावधान किया गया है।
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