हाई कोर्ट का फैसला, स्थाई लोक अदालत को नहीं है पट्टा जारी करने का क़ानूनी अधिकार
Ashish Bhardwaj | Feb 06, 2026, 17:38 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अहम् फैसले में यह साफ कर दिया कि स्थाई लोक अदालत को पट्टा जारी करने और संपत्ति अधिकार तय करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। यह आदेश हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने दिया है
News In Short
- हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ का स्थाई लोक अदालतों को आदेश
- कोर्ट ने कहां पट्टा जारी करने का अधिकार स्थायी लोक अदालत को नहीं ।
- कोर्ट ने बीकानेर की स्थाई लोक अदालत का 2018 का आदेश रद्द किया।
- यूआईटी ने पट्टा जारी करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संपत्ति अधिकारों का निपटारा सिविल या राजस्व न्यायालय कर सकते हैं।
News In Detail
मामला क्या था?
हाईकोर्ट का निर्णय
यूआईटी की दलीलें
स्थाई लोक अदालत के अधिकार
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