कोर्ट ने पकड़ी 5-जी की रफ़्तार, 5:30 घंटे में ही दोषियों को सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

Ashish Bhardwaj | Jan 30, 2026, 15:33 IST
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behor court
Photograph: (the sootr)

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में पावटा कोर्ट ने एक ऐतिहासिक ट्रायल पूरा किया। कोर्ट ने चोरी के मामले में 5:30 घंटे में ही दोषियों को 3-3 साल की सजा सुनाई।

News In Short

  • राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ कोर्ट में 5:30 घंटे में चोरी मामले का फैसला सुनाया गया।
  • तीन आरोपियों को 3-3 साल की कठोर सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
  • 5 जनवरी को हुई चोरी में चार दुकानों के शटर तोड़कर नकदी चुराई गई थी।
  • पुलिस ने 27 जनवरी को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।
  • कोर्ट ने तेज़ी से फैसले के लिए सात गवाहों के बयान और दस्तावेज़ों की जांच की।

News In Detail

राजस्थान की न्याय व्यवस्था में गुरुवार को एक अहम् कड़ी जुड़ गई। कोटपूतली-बहरोड़ जिले की पावटा कोर्ट में चोरी के एक मामले में महज 5:30 घंटे के अंदर फैसला सुनाया गया। जज डॉ. अजय कुमार बिश्नोई ने तीन दोषियों को 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला राजस्थान में न्याय की त्वरित प्रक्रिया का प्रतीक बन गया है।

वारदात की जानकारी

यह घटना 5 जनवरी की रात की है। जब चोरों ने नारायणपुर मोड़ पर स्थित चार दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने हरिओम जनरल स्टोर, श्री श्याम मिष्ठान भंडार, एमएस मोबाइल सेंटर और मानवी हेल्थ केयर के शटर तोड़कर नकदी चुराई। इस चोरी की घटना के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और 27 जनवरी को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों की गिरफ्तारी

प्रागपुरा थाना प्रभारी भजनाराम की टीम ने दो दिन बाद, 27 जनवरी को तीन आरोपियों - विजयपाल, कपिल और राजेश - को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों का संबंध नीमराना क्षेत्र से था। कोर्ट में 29 जनवरी को चालान पेश किया गया और मामले की सुनवाई शुरू हुई।

कोर्ट में त्वरित निर्णय

गुरुवार को न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। महज 5:30 घंटे के भीतर ट्रायल पूरा किया गया। अदालत ने 7 गवाहों के बयान दर्ज किए, 50 महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की और त्वरित फैसले से तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। जज डॉ. अजय कुमार बिश्नोई ने तीनों आरोपियों को तीन-तीन साल की कठोर सजा सुनाई। साथ ही हर आरोपी पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

जज ने नहीं किया लंच

अभियोजन अधिकारी डॉ. पंकज यादव के मुताबिक, यह घटना राज्य में शायद पहली बार हुई है। जब चालान के दिन ही पूरी गवाही और दस्तावेजों की पेशी के साथ फैसला सुनाया गया। इस दौरान जज ने लंच तक नहीं लिया और न ही चैंबर में समय बिताया। यह न्यायिक कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था।

न्यायिक अधिकारियों के निर्देश

कोटपूतली-बहरोड़ के जिला एवं सत्र जज रवि शर्मा ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चोरी, लूट जैसे मामलों में शीघ्र निर्णय लिया जाए, ताकि न्यायालय की प्रक्रिया को प्रभावी और तेज किया जा सके।

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