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राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के नए अधिकारी अब एकीकृत पेंशन प्रणाली (UPS) के दायरे में आएंगे। राजस्थान सरकार ने एक अहम आदेश जारी कर नए भर्ती वाले आईएएस अधिकारियों के लिए यह प्रावधान किया है। आदेश के अनुसार पुराने अधिकारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से एकीकृत पेंशन प्रणाली (UPS) में आने का विकल्प दिया गया है।
केंद्र सरकार ने यह पेंशन स्कीम एक अप्रेल 2025 से लागू की थी। सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि राजस्थान सरकार (Rajasthan) के इस आदेश का मुख्य उद्देश्य पेंशन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और अधिकारियों के लिए समृद्ध बनाना है। इस आदेश से IAS अफसरों को NPS से UPS में बदलाव की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से पूरा करने का अवसर मिलेगा।
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क्या है UPS और NPS में अंतर?
UPS (Unified Pension System) और NPS (National Pension System) दोनों पेंशन योजनाएं हैं। लेकिन UPS को केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक समान पेंशन योजना के रूप में डिजाइन किया गया है। NPS एक निजी क्षेत्र की योजना है, जबकि UPS सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिक संरचित और केंद्रित पेंशन प्रबंधन प्रणाली है।
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UPS में पंजीकरण की प्रक्रिया
राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार नए भर्ती हुए अधिकारियों को UPS में पंजीकरण के लिए Form A1 जमा करना होगा। वहीं, मौजूदा अधिकारी, जो NPS से UPS में बदलाव चाहते हैं। वे Form A2 जमा कर सकते हैं।
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SOP (Standard Operating Procedure) जारी
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS से UPS में माइग्रेशन के लिए एक SOP (Standard Operating Procedure) भी जारी किया है। इसके अनुसार सभी अधिकारियों को इस प्रक्रिया का पालन करना होगा और आवश्यक फॉर्मों को समय सीमा के भीतर जमा करना होगा।
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ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया
राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे PFRDA द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और SOP के अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें। इसमें फॉर्म A1 और A2 के भरने के साथ-साथ PFRDA द्वारा दिए गए SOP के अनुसार सभी दस्तावेज़ों का पालन करना अनिवार्य है।
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नेशनल पेंशन स्कीम (NPS - National Pension System)
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS - Unified Pension Scheme):
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