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Photograph: (the sootr)
Jaipur. राजस्थान में सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री पर पिछले दो दिनों से चल रहे भ्रम और गफलत के बाद आखिरकार प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की। डीआईजी स्टांप प्रथम देवेंद्र कुमार जैन ने यह स्पष्ट किया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई प्रतिबंध नहीं है और सोसायटी के पट्टे पूर्ववत रजिस्टर्ड होंगे। यह घोषणा आम जनता और प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों के चलते रुके हुए लोगों के लिए राहत का कारण बनी है।
नोटिफिकेशन में गफलत से असमंजस
नए संशोधन संबंधी नोटिफिकेशन के बाद इसका सही अर्थ समझने में गफलत हो गई। इस कारण से जयपुर के कई उप-पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेज लेने की प्रक्रिया बंद कर दी गई। अफसरों के स्तर पर निर्देशों की स्थिति अस्पष्ट थी और इसके विरोध में अधिवक्ताओं ने स्ट्राइक भी कर दी, जिससे दो दिन तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई।
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गलत व्याख्या से प्रक्रिया हुई प्रभावित
अधिवक्ताओं ने नोटिफिकेशन को सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री पर रोक समझा, जिसके बाद सब-रजिस्ट्रार ने दस्तावेज लेना बंद कर दिया। विभाग इस मामले में उलझा हुआ रहा और व्याख्या में अस्पष्टता बनी रही। जब संशोधन स्पष्ट था, तो विभाग की लीगल टीम इसे समय पर क्यों नहीं समझ पाई, यह एक बड़ा सवाल था।
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रजिस्ट्री सामान्य रूप से जारी रहेगी
दो दिन बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। न तो सोसायटी पट्टों पर कोई रोक थी और ना ही सामान्य दस्तावेजों पर। इस स्पष्टीकरण ने आम जनता और पंजीकरण विभाग के कर्मचारियों को राहत दी। हालांकि सवाल अब यह उठता है कि जब कोई रोक थी ही नहीं, तो यह भ्रम क्यों फैला। इसके लिए जिम्मेदार कौन था।
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प्रशासनिक असर और राजस्व नुकसान
भ्रम के कारण रजिस्ट्री प्रक्रिया में दो दिन का व्यवधान आया, जिससे सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ा। पब्लिक अपने दस्तावेज लेकर खड़ी रही और राजस्व को भी करोड़ों का नुकसान हुआ। यह स्थिति प्रशासन की नासमझी और कार्यक्षमता पर सवाल खड़ा करती है।
रजिस्ट्री प्रक्रिया के मुख्य बिंदु
समस्या : 2 दिन तक रजिस्ट्री प्रक्रिया ठप रही
स्पष्टीकरण : सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं
कारण : नोटिफिकेशन की गलत व्याख्या
प्रभाव : राजस्व नुकसान, सार्वजनिक असुविधा
उत्तरदायित्व : प्रशासनिक गलती और जिम्मेदारी
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