एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में आरपीएससी सचिव तलब, भ्रष्टाचार मामले में एसीबी से जवाब मांगा

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती पेपरलीक मामले में आरपीएससी के सचिव को तलब किया है। वहीं भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत पर एसीबी डीजी से जवाब मांगा है।

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Amit Baijnath Garg
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Rajasthan High Court

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राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (आरपीएससी) के सचिव को तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आरपीएससी सचिव को शुक्रवार को पेश होने का आदेश दिया।

इस मामले में अदालत ने आयोग के वकील से एसआई भर्ती से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य संबंधित सवालों पर जवाब मांगा। आयोग के वकील मिर्जा फैसल बैग ने अपना पक्ष रखा और कहा कि कुछ सवाल सीधे तौर पर सचिव से जुड़े हुए हैं, जिनका जवाब वही दे सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने एसआई भर्ती पेपर लीक मामले पर सचिव को पेश होने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत के निर्देश

हाई कोर्ट ने इन सभी मामलों पर सुनवाई के दौरान सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों से जवाब लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। कोर्ट ने अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं होने पर एक्शन लेने की भी बात कही है।

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भ्रष्टाचार मामले में एसीबी से जवाब

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के डीजी से जवाब मांगा है। यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर जांच की स्वीकृति न देने से संबंधित है। जस्टिस समीर जैन ने पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में शिकायतकर्ता टीएन शर्मा ने बताया कि 7 सितंबर, 2021 को एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा पीओएस मशीनों की खरीद और रख-रखाव के लिए 135 करोड़ रुपए के टेंडर जारी करने पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो फर्मों को टेंडर दिए जाने का आरोप लगाया गया था।

पशु परिचर भर्ती मामला

हाई कोर्ट ने पशु परिचर भर्ती-2023 में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर भी आदेश दिए हैं। इस प्रक्रिया में ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थियों के अंक कम और कम अंक वाले अभ्यर्थियों के अंक ज्यादा किए गए थे। जस्टिस सुदेश बंसल ने इस मामले में राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, पशुपालन विभाग के सचिव और निदेशक से जवाब मांगा। याचिका में यह आरोप लगाया गया कि भर्ती के विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन की कोई शर्त नहीं थी, फिर भी इस प्रक्रिया को लागू किया गया।

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