राजस्थान में 8100 रुपए में नहीं मिलेगा नल कनेक्शन, हाईकोर्ट ने पुराना आदेश रद्द किया
Jyoti Mahender Bhardwaj | Oct 08, 2026, 13:15 IST
राजस्थान में नल कनेक्शन बदला
राजस्थान हाईकोर्ट ने ठेकेदार के जरिए 8100 रुपए में नल कनेक्शन देने की व्यवस्था खत्म कर दी है। कोर्ट ने जलदाय विभाग के 12 फरवरी 2025 के परिपत्र से राजस्थान वाटर सप्लायर नियम, 1967 में किया गया संशोधन रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि नियम बदलने के लिए अधिसूचना जरूरी है
समझें क्या है पूरा मामला
- हाईकोर्ट ने ठेकेदार के जरिए 8100 रुपए में नल कनेक्शन देने की व्यवस्था खत्म की।
- कोर्ट ने 12 फरवरी 2025 के परिपत्र से हुआ राजस्थान वाटर सप्लायर नियम, 1967 का संशोधन रद्द किया।
- कोर्ट के मुताबिक नियम बदलने के लिए अधिसूचना जरूरी है।
- आदेश न्यायाधीश शुभा मेहता ने पीएचईडी कॉन्ट्रेक्टर कल्याण समिति की याचिका पर दिया।
- विभाग ने नई व्यवस्था या फैसले को चुनौती देने पर अभी कुछ तय नहीं किया।
कोर्ट ने साफ कहा कि नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी करना जरूरी है। यह काम सिर्फ कार्यालय आदेश या परिपत्र से नहीं हो सकता। राजस्थान वाटर कनेक्शन की नई व्यवस्था पर विभाग ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट नल कनेक्शन फैसले में क्या कहा गया?
कोर्ट के अनुसार, 12 फरवरी 2025 के परिपत्र से हुए संशोधन ने नल कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया। इसमें प्लंबिंग, जल मीटर, रोड कट और नल कनेक्शन सहित कई कामों की प्रक्रिया बदली गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रक्रिया सरल बनाने और लोगों को सुविधा देने के नाम पर भी नियम प्रशासनिक आदेश से नहीं बदले जा सकते। सवाल यह है कि परिपत्र और अधिसूचना में फर्क क्या है, और कोर्ट ने इस पर इतना जोर क्यों दिया?
अधिसूचना बनाम परिपत्र हाईकोर्ट : क्या है फर्क?
8100 रुपए नल कनेक्शन की व्यवस्था क्या थी?
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने परिपत्र के जरिए किया गया नियम संशोधन रद्द कर दिया। इसके बाद ठेकेदार के जरिए 8100 रुपए में कनेक्शन देने की व्यवस्था फिलहाल समाप्त हो गई है।
नल कनेक्शन की नई व्यवस्था पर विभाग का क्या रुख है?
एल फॉर्म नल कनेक्शन की पुरानी व्यवस्था का क्या होगा?
यह खबर क्यों जरूरी है:
नल कनेक्शन आम परिवारों की बुनियादी जरूरत है। कनेक्शन की प्रक्रिया और शुल्क की व्यवस्था बदलने का असर सीधे आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। इस फैसले से साफ हुआ कि सरकार को नियम बदलने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। इससे विभागों की जवाबदेही तय होती है। लाइसेंसी प्लंबरों और ठेकेदारों के काम की व्यवस्था भी इससे प्रभावित होती है। आगे विभाग का फैसला तय करेगा कि कनेक्शन लेने का तरीका क्या होगा।
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