आईपीएस कैडर रिव्यू में देरी पर केंद्र सरकार को हाईकोर्ट का झटका, CAT का आदेश बरकरार
Neel Tiwari | Oct 08, 2026, 13:54 IST
MP में IPS कैडर रिव्यू पर CAT का आदेश रहेगा लागू।
मध्यप्रदेश में आईपीएस कैडर रिव्यू में देरी के मामले में केंद्र सरकार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने CAT के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका प्रवेश स्तर पर खारिज कर दी है। अब 120 दिन में अतिरिक्त कैडर रिव्यू की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश बरकरार है।
कैडर रिव्यू पर केंद्र की चुनौती खारिज
क्या है पूरा मामला
CAT ने 120 दिन में रिव्यू का दिया था आदेश
केंद्र ने कहा, कैडर रिव्यू में देरी नहीं हुई
हाईकोर्ट ने दलील नहीं मानी
कैडर रिव्यू से अधिकारियों को क्या फायदा
नियमों के मुताबिक समय पर समीक्षा जरूरी
पुलिस एसोसिएशन की पैरवी का असर
अब आगे क्या होगा
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