सड़क पर सुरक्षा संविधानिक अधिकार, हाईवे से 2 महीने में हटें अतिक्रमण-हाई कोर्ट
Mukesh Sharma | Feb 13, 2026, 14:12 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्यभर के नेशनल और स्टेट हाईवे से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान विधिक प्रक्रिया पूरी जरुर करें।
News in Short
- राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल व स्टेट हाइवे से करीब 2,000 अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया
- हाईवे में रुकावट बनने वाले धार्मिक स्थलों को भी नहीं मिलेगी छूट
- 7 दिन में डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश
- कानून के अनुसार हटाए जाएं अतिक्रमण,जीआईएस मैपिंग और वीडियोग्राफी भी हो
- सरकार को दो महीने में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
News in Detail
अतिक्रमण की पहचान और हटाने का आदेश
टास्क फोर्स का गठन
विधि अनुसार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया
सड़क पर सुरक्षा संविधानिक अधिकार है
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