झूठा शपत्र दिया तो माना जाएगा बड़ा अपराध, पंचायत चुनावों के लिए आया नया फरमान
Purshottam Kumar Joshi | Jan 27, 2026, 18:51 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान के राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने पंचायत चुनावों में झूठे शपथपत्रों को लेकर निर्देश जारी किए है। नामांकन के दौरान गलत या झूठा शपथपत्र होने पर उसे अपराध माना जाएगा। पंच से जिला परिषद तक सभी प्रत्याशियों पर सख्त नियम लागू होंगे।
News In Short
- राजस्थान पंचायत चुनाव में नामांकन प्रक्रिया को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए।
- पंच से जिला परिषद तक सभी प्रत्याशियों के लिए शपथपत्र देना अनिवार्य किया गया।
- संपत्ति, आपराधिक मामलों और शिक्षा से जुड़ी जानकारी सही देना जरूरी होगा।
- झूठी या गलत जानकारी देने पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
- इन नियमों से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
News In Detail
राजस्थान पंचायत चुनाव क्यों हैं खास
नामांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
किन पदों पर लागू होंगे सख्त नियम
- पंच (Ward Member)
- सरपंच (Sarpanch)
- पंचायत समिति सदस्य (Panchayat Samiti Member)
- जिला परिषद सदस्य (Zila Parishad Member)
कौन-कौन सी जानकारी देना अनिवार्य
ताकि मतदाता सोच-समझकर अपने प्रतिनिधि का चयन कर सकें।
पिछले चुनावों से मिला सबक
चुनाव से पहले अयोग्यता की जांच नहीं
झूठा शपथपत्र बना आपराधिक अपराध
रिटर्निंग अधिकारी की अहम भूमिका
पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश
भावी उम्मीदवारों के लिए संदेश
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