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Photograph: (the sootr)
राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। हाई कोर्ट में राजस्थान सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पेश की।
इस रिपोर्ट में एसआई भर्ती को रद्द करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। 1 जुलाई को 2025 एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने एक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट और एडिशनल एफिडेविट के साथ कोर्ट में अपना पक्ष रखा।
एडवोकेट प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती रद्द न करने की सिफारिश की है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंजूरी दे दी है।
अब इस मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी देने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अगली फाइनल सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
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अब तक सिर्फ 55 लोगों की गिरफ्तारी
26 मई 2025 को कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अदालत में कहा था कि सरकार स्पष्ट निर्णय लेने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने बताया कि भर्ती में 400 से 500 लोग लिप्त हैं, और एसओजी अब तक केवल 55 लोगों को गिरफ्तार कर पाई है।
भर्ती में 800 से अधिक कैंडिडेट्स का भविष्य जुड़ा हुआ है, जिससे यह मामला और संवेदनशील हो गया है।
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कोर्ट से सरकार ने मांगा था समय
राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा था कि निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर होना है, इसलिए थोड़ा समय दिया जाए।
वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से यह दावा किया गया था कि चार-चार एजेंसियों ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी, बावजूद इसके सरकार निर्णय लेने में देरी कर रही है।
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भर्ती में अब तक की बड़ी घटनाएं...
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 2021 में सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों पर भर्ती निकाली।
भर्ती परीक्षा 13, 14 व 15 सितंबर 2021 को अलग-अलग सेंटर्स पर आयोजित की गई।
इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोप लगे, जिसके बाद सरकार ने जांच के लिए एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) को नियुक्त किया।
एसओजी ने ट्रेनी एसआई सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू की।
भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं।
याचिकाकर्ताओं के वकील हरेंद्र नील के अनुसार, जस्टिस समीर जैन की अदालत ने 18 नवंबर, 6 जनवरी और 9 जनवरी को भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति (status quo) के आदेश दिए।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर पुलिस मुख्यालय ने 10 जनवरी 2025 को इस भर्ती की फील्ड ट्रेनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी, यह रोक अभी भी जारी है।
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