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Photograph: (the sootr)
राजस्थान में भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर विवादों में रही राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) में अब सदस्यों की संख्या 10 होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) में यह निर्णय लिया गया। यह बैठक केंद्रीय मंत्री अमित शाह के 17 जुलाई के जयपुर दौरे से ठीक पहले हुई है। बैठक में कहा गया कि आरपीएससी में कार्य की अधिकता के कारण सदस्यों के तीन नए पद बढ़ाए जाएंगे। अभी आयोग में सदस्यों के सात पद हैं। पद बढ़ाने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1974 के विनियम-3 (1) में संशोधन को मंजूरी दी गई।
रिक्तियों में सौ प्रतिशत तक बढ़ोतरी
राजस्थान में अभी सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या का 50 प्रतिशत तक वृद्धि कर चयन किए जाने का प्रावधान है। कैबिनेट बैठक के निर्णय के अनुसार, अब बजट घोषणा के अनुरूप इस संख्या में सौ प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रावधान होगा।
बाबूलाल कटारा होंगे बर्खास्त
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि निलंबित आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को पद से बर्खास्त किया जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कटारा की फाइल सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलते ही कटारा को पद से हटा दिया जाएगा। उन पर भर्तियों में गड़बड़ी करने का मामला है।
पदोन्नति में दो साल की छूट
बैठक में पदोन्नति को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया। नीचे के पद पर अब वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि में 2 वर्ष की शिथिलता दी जाएगी। इसके दायरे में वे कर्मचारी आएंगे, जिन्होंने 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में इसका कोई फायदा नहीं लिया है। कार्मिक परिवीक्षाकाल के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।
सचिवालय कर्मियों के पदोन्नति नियमों में संशोधन
शासन सचिवालय सेवा (मंत्रालयिक संवर्ग) के कार्मिकों की पदोन्नति को लेकर राजस्थान सचिवालय सेवा नियम-1954 में संशोधन किया जाएगा। इसके अनुसार वरिष्ठ उप शासन सचिव एवं उप शासन सचिव पदों के लिए निर्धारित अनुपात 13ः10 के स्थान पर 16ः10 में संशोधित किया जाएगा।
परिवर्तित पदनाम एवं नवीन पद सेवा नियमों में शामिल
राजस्थान सरकार ने कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक (लेवल-5) को पदोन्नति के अवसर देने के लिए वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक (लेवल-10) का पद सृजित करने का निर्णय किया है। इसे अब तक सेवा नियमों में शामिल नहीं किया जा सका था। अब मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद का पे-लेवल राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में शामिल किया जा रहा है।
इसी तरह वाहन चालकों के एकल पद पर पदोन्नति देने के लिए वरिष्ठ वाहन चालक (लेवल-8), वरिष्ठ वाहन चालक ग्रेड-प्रथम (लेवल-10) और मुख्य वाहन चालक (लेवल-11) के पद सृजित किए गए हैं। चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर देने के लिए जमादार ग्रेड-प्रथम (लेवल-4) एवं मुख्य जमादार (लेवल-5) के पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 की अनुसूची-2 में शामिल किया जाएगा।
शिक्षक के सीएएस के लिए रिफ्रेशर कोर्स की छूट बढ़ाई
बैठक में बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत संचालित विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत उनकी पदोन्नति को लेकर यूजीसी समय-समय पर नियम जारी करती है। यूजीसी विनियम-2018 के तृतीय संशोधन में शिक्षकों को सीएएस के लिए रिफ्रेशर अथवा ऑरिएंटेशन कोर्स करने की छूट 31 दिसंबर, 2023 तक एवं चतुर्थ संशोधन में 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ाई गई है।
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विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी
राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा में प्राध्यापक (कृषि) के पद पर सीधी भर्ती के लिए योग्यता में आईसीएआर के स्थान पर यूजीसी से मान्यता प्राप्त डिग्री को मान्य किया गया है। इसी तरह एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त बीएड को ही मान्य किया गया है। इसके लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन किया जा रहा है।
पटवारियों की होगी संयुक्त परीक्षा
जल संसाधन विभाग में राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम-1967 में पटवारी पद की शैक्षणिक योग्यता, भर्ती के लिए स्कीम और परीक्षा पाठ्यक्रम को राजस्व विभाग के पटवारी के समान की जा रही है। साथ ही चयनित पटवारियों के प्रशिक्षण के लिए स्कीम व पाठ्यक्रम में परिवर्तन तथा भर्ती प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से कराए जाने के लिए भी सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इस संशोधन के बाद राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के पटवारी के समस्त पदों की संयुक्त परीक्षा आयोजित की जा सकेगी।
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