एसआई भर्ती 2025: आरपीएससी ने घोषित की एग्जाम की तारीख, दो दिन होंगे पेपर, जानिए पूरी जानकारी

Ashish Bhardwaj | Jan 30, 2026, 18:52 IST
Share
RPSC (1)
Photograph: (the sootr)

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने एसआई भर्ती 2025 के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। परीक्षा 5 और 6 अप्रेल को आयोजित होगी। परीक्षा को दो चरणों में बांटा गया है। पहला चरण सामान्य हिंदी और दूसरा सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान पर आधारित होगा।

News in Short

  • आरपीएससी एसआई भर्ती-2025 के लिए 5 और 6 अप्रेल को परीक्षा लेगा।
  • परीक्षा दो चरणों में: पहले चरण में सामान्य हिंदी और दूसरे चरण में सामान्य ज्ञान व विज्ञान का पेर होगा।
  • आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2025 के तहत तहत 1015 पदों के लिए आवेदन मांगे है।
  • लिखित परीक्षा में पास होने पर अभ्यर्थियों का होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण
  • परीक्षा के तारीखों के ऐलान के साथ आवेदन में संशोधन करने का मौका

News In Detail

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने राजस्थान पुलिस उप-निरीक्षक (एसआई) एवं प्लाटून कमांडर (पीसी) सीधी भर्ती-2025 के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 5 और 6 अप्रेल को दो चरणों में ली जाएगी। यह परीक्षा राजस्थान पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।



ऐसी होगी परीक्षा

आरपीएससी सचिव के अनुसार भर्ती परीक्षा का आयोजन दो चरणों में 5 और 6 अप्रेल 2026 को होगा। परीक्षा में सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का प्रश्न पत्र दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। परीक्षा से जुड़ी सभी शर्तें विज्ञापन के अनुसार पूर्ववत लागू रहेंगी ।

31 जनवरी से 6 फरवरी तक ऑनलाइन संशोधन

आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में सीमित संशोधन का अवसर दिया है। अभ्यर्थी 31 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन में नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि एवं जेंडर को छोड़कर अन्य विवरणों में संशोधन कर सकेंगे।

यह सुविधा अभ्यर्थियों के हित में दी गई है, लेकिन वही संशोधन मान्य होंगे जो विज्ञापन में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुरूप होंगे। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संशोधन से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संशोधन के लिए देना होगा 500 रुपए शुल्क

ऑनलाइन संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को 500 रुपए शुल्क देना होगा। यह ई-मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जमा होगा। संशोधन आरपीएससी के पोर्टल या एसएसओ पोर्टल के रिक्रूटमेंट सेक्शन से किया जा सकेगा।

आयोग ने कहा है कि गलत या असत्य जानकारी के आधार पर आवेदन करना और पात्रता न होने पर भी आवेदन वापस नहीं लेना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थियों पर भविष्य में एक वर्ष तक भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। इसलिए भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने के इच्छुक तय समय में अपने ऑनलाइन आवेदन वापस ले सकते है।

ये भी पढे़:-

एमपी में बारिश तो राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी जारी, छत्तीसगढ़ में ऐसा रहेगा मौसम

विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी का आरोप: पश्चिम राजस्थान में 50 लाख खेजड़ी काटने की तैयारी

राजस्थान में 804 पदों पर बंपर भर्ती, 12वीं से ग्रेजुएट तक करें अप्लाई

गूगल की मदद से 30 साल बाद फ्रांसीसी दंपती पहुंचे राजस्थान के गांव, जानें क्या है मामला

Tags:
  • राजस्थान
  • आरपीएससी
  • आवेदन
  • दूसरे चरण
  • एसआई भर्ती
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच