सचिन पायलट और अन्य विधायकों की अयोग्यता वाले मामले में फिर से विचार करने से हाई कोर्ट का इनकार
Mukesh Sharma | May 02, 2026, 17:18 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट व अन्य विधायकों को अयोग्यता संबंधी नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के आदेश पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है।
News In Short
- सचिन पायलट व अन्य विधायकों की अयोग्यता मामले में पुनर्विचार से भी इनकार।
- कांग्रेस नेता सचिन पायलट व अन्य को स्पीकर ने दिए थे अयोग्य घोषित करने के नोटिस।
- जुलाई 2020 में स्पीकर के नोटिस पर हुए थे यथास्थिति के आदेश।
- दिसंबर 2023 में याचिका को सारहीन होने के आधार पर किया था खारिज।
News In Detail
यह है पूरा मामला
पायलट व उनके साथ के विधायकों ने इन नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकेार्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। स्पीकर सीपी जोशी ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जो अब तक लंबित है।
19 दिसंबर, 2023 को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विधायकों की ओर से कहा गया कि राज्य में 16 वीं विधानसभा गठित हो चुकी है। ऐसे में याचिका सारहीन हो चुकी है। इसे चलाने का कोई अर्थ नहीं है। इस पर अदालत ने याचिका को सारहीन होने के आधार पर खारिज कर दिया था।
कानूनी बिंदू तय करने चाहिए
इन कानूनी बिंदूओं को तय किए बिना याचिका खारिज करना सही नहीं है। मामले में संविधान का 10 वें अनुच्छेद के साथ ही दल-बदल कानून भी शामिल है। राजस्थान के नागरिक इससे प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हैं। इसलिए याचिका पर पुनर्विचार किया जाए और मेरिट पर सुनवाई की जाए।
कोई जरुरत नहीं
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