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Photograph: (the sootr)
आजकल डिजिटल पेमेंट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। खासकर यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के जरिए। यूपीआई ने हमारे जीवन को काफी आसान बना दिया है, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी गलती या जल्दबाजी भारी पड़ सकती है और आपका पैसा गलत खाते में चला जाता है। ऐसे में घबराने की बजाय सही कदम उठाने से आपकी रकम वापस आ सकती है।
गलत भुगतान पर परेशान होने की जरूरत नहीं
अगर आपने गलती से यूपीआई के जरिए किसी गलत खाते में भुगतान कर दिया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने इस समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। आईजी (साइबर क्राइम) शरत कविराज और एसपी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रकार की गलती से बचने के उपाय और पैसे वापस पाने के सरल तरीके उपलब्ध हैं।
बैंक की शाखा में जाकर शिकायत करें
टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवाने के बाद आपको अपने बैंक की शाखा में जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया बैंक द्वारा प्रदान किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी की जाती है। एसपी सिंह ने यह भी बताया कि डिजिटल लेन-देन करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इस तरह के कुछ आसान और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का पालन करके आप न केवल अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि साइबर अपराध से भी बच सकते हैं।
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तीन दिन के भीतर शिकायत करना जरूरी
एसपी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि यूपीआई के जरिए पैसे गलत खाते में चले गए हैं, तो इसकी शिकायत तुरंत करनी चाहिए। आपको भुगतान के तीन दिन के भीतर इस बारे में बैंक को सूचित करना अनिवार्य है। शिकायत देर से करने पर आपका पैसा वापस मिलने की संभावना कम हो सकती है।
सतर्कता से बच सकते हैं साइबर अपराध से
डिजिटल भुगतान करते समय सतर्कता बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ सावधानियां बरतने से आप अपनी राशि को सुरक्षित रख सकते हैं और साइबर अपराध से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए हमेशा सही यूपीआई आईडी और नंबर चेक करें और लेन-देन के दौरान सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें।
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